सार्वजानिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालो का होगा जुर्माना
Palwal/Alive News: सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप ने जानकारी दी कि कोटपा एक्ट 2003 के अंतर्गत सरकार ने बीड़ी, सिगरेट, गुटका व कोई भी नशीली वस्तुओं को सार्वजनिक स्थानों पर बेचने या सार्वजनिक स्थानों पर विज्ञापन करने पर रोक लगाई गई है और इस एक्ट के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर यदि कोई नशे वाली चीज बेचता […]