Faridabad/Alive News: फरीदाबाद में 18 जुलाई 2026 को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें चेक बाउंस (धारा 138 एनआई एक्ट) से जुड़े मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा। यह जानकारी सीजेएम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फरीदाबाद के सचिव जितेंद्र सिंह ने दी।
उन्होंने बताया कि यह विशेष लोक अदालत हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में एक साथ आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य लंबे समय से लंबित चेक बाउंस मामलों का जल्दी और सरल समाधान करना है।
सीजेएम जितेंद्र सिंह ने कहा कि जिन लोगों के चेक बाउंस से संबंधित मामले अदालतों में लंबित हैं और वे आपसी सहमति से विवाद समाप्त करना चाहते हैं, वे 17 जुलाई 2026 तक किसी भी कार्य दिवस में अपने संबंधित न्यायालय में उपस्थित होकर अपने मामले को विशेष लोक अदालत के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि केवल ट्रायल कोर्ट में लंबित मामले ही नहीं, बल्कि चेक बाउंस मामलों से जुड़ी लंबित अपीलों का भी इस विशेष लोक अदालत में निपटारा किया जाएगा, ताकि दोनों पक्ष आपसी सहमति से विवाद खत्म कर सकें।
सीजेएम ने कहा कि लोक अदालत समय, धन और ऊर्जा की बचत का प्रभावी माध्यम है। यहां मामलों का समाधान बिना अनावश्यक देरी के हो जाता है और लोक अदालत का फैसला अंतिम एवं सभी पक्षों पर मान्य होता है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आम नागरिकों से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फरीदाबाद के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं या हेल्पलाइन नंबर 0129-2261898 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

