September 3, 2026

आरटीई दाखिले पर एक प्राइवेट स्कूल को झटका

Faridabad/Alive News: आरटीई के तहत दाखिले के हकदार तीन बच्चों को एडमिशन नहीं देने पर परमानेंट लोक अदालत ने एक प्राइवेट स्कूल को एक हफ्ते के अंदर दाखिला देने के आदेश दिए हैं। अदालत ने स्कूल पर तीनों बच्चों के मामले में 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह रकम संबंधित बच्चों के पैरेंट्स को दी जाएगी।

शिवकुमार, अवनी और पीयूष आरटीई के तहत स्कूल में दाखिले के हकदार हैं। शिक्षा विभाग के आदेश के बावजूद स्कूल की ओर से दाखिला नहीं दिया गया। इसके बाद मामला परमानेंट लोक अदालत पहुंचा। सुनवाई के दौरान अदालत ने स्कूल को तीनों बच्चों का दाखिला एक सप्ताह के अंदर करने के निर्देश दिए।

हरियाणा अभिभावक एकता मंच के जिला अध्यक्ष एडवोकेट शिवकुमार जोशी और जिला महासचिव एडवोकेट बीएस विरदी ने कहा कि कई स्कूल अदालत के आदेश के बाद बच्चों को दाखिला दे रहे हैं, लेकिन एक प्राइवेट स्कूल का रवैया अलग है। मंच के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट ओपी शर्मा ने स्कूल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और मान्यता रद्द करने की मांग की है। मंच ने कहा कि जरूरत पड़ी तो स्कूल के खिलाफ अवमानना का केस भी दायर किया जाएगा।

मंच के प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा ने बताया कि मंच के प्रयास से अब तक 10 से ज्यादा बच्चों का डीएवी, डीपीएस, सरस्वती ग्लोबल, होली चाइल्ड और एमवीएन जैसे स्कूलों में आरटीई के तहत दाखिला कराया जा चुका है।