April 20, 2024

नियम 134ए के तहत शिक्षा निदेशालय ने बच्चों को अलॉट किया स्कूल, 10 दिन के अंदर दाखिला लेना जरूरी

Faridabad/Alive News: नियम 134ए के तहत निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों का दाखिला शुरू हो गया। बुधवार को शिक्षा निदेशालय की ओर से अभिभावकों को मैसेज कर उनके बच्चों को स्कूल अलॉट किए गए। स्कूल अलॉट होने के 10 दिन के अंदर सभी छात्रों को अलॉट हुए स्कूल में दाखिला लेना होगा। जिन बच्चों को स्कूल अलॉट नहीं हो पाया है उन्हें दूसरी लिस्ट में स्कूल अलॉट किए जाएंगे।

दरअसल, नियम-134 ए के तहत प्रत्येक वर्ष गरीबी रेखा से नीचे रह रहे बच्चों का निजी स्कूलों में द‌ाखिला लिया जाता है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन पर बने स्कूलों में ऐसे बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित रहती है और अन्य स्कूलों में 10 प्रतिशत सीट की कोटा में गरीबी रेखा के बच्चों को जाता है। जिले के लगभग 250 स्कूलो में इनके दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

आपको बता दे कि नियम-134ए के तहत दाखिला प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए अब सारे कार्य शिक्षा निदेशालय द्वारा किए जा रहे हैं। बुधवार को जिन बच्चों को स्कूल अलॉट किए गए हैं उन बच्चों ने आवेदन भरते समय पसंद के तीन स्कूल भरे थे।

ऐसे छात्रों के अभिभावकों को मोबाइल फोन पर मैसेज भेजकर स्कूल अलॉट की जानकारी दी गई है। जानकारी के मुताबिक स्कूल अलॉट होने के 10 दिन के अंदर सभी छात्रों को अलॉट हुए स्कूल में दाखिला लेना होगा। इसके बाद दूसरी लिस्ट निकाली जाएगी। इसमें स्कूलों में बची सीट के आधार पर छात्रों को स्कूल अलॉट किए जाएंगे।