April 26, 2024

हरियाणा में बढ़ाया गया लॉकडाउन, लागू रहेंगी ये पाबंदियां

Faridabad/Alive News : हरियाणा सरकार ने प्रदेश में ‘महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा’ के तहत एक बार फिर प्रदेश में 26 जुलाई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। हालांकि लॉकडाउन के दौरान पहले से जारी रियायतें लोगों को मिलती रहेंगी। हरियाणा में 50 फीसदी क्षमता के साथ बार और रेस्टोरेंट सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक संचालित होंगे। इस दौरान कोरोना से बचाव के सभी निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। 

महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा लॉक डाउन के तहत इस बार जो गाइड लाइन जारी की गयी है। उसके मुताबिक गोल्फ कोर्स में बने क्लब हाऊस बार और रेस्टोरेंट को 50 फीसदी क्षमता के साथ सुबह 10 से रात 11 बजे तक खोलने की अनुमति दी गयी है।

लकिन इस बार जिम खोलने के समय में बदलाव किया गया। हरियाणा में जिम अब सुबह छह बजे से रात नौ बजे तक खुलेंगे। इस दौरान सामाजिक दूरी और सैनिटाइजेशन का पालना करना होगा। पहले यह समय रात आठ बजे तक था। 50 फीसदी क्षमता के साथ स्पा सेंटर भी सुबह छह बजे से रात आठ बजे तक खोलने की अनुमति दी गयी है।

सामाजिक कार्यक्रमों में अब 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गयी है। हरियाणा सरकार ने शादी और अंतिम संस्कार में 50 की जगह 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी है। वहीं खाली स्थान पर 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। हालांकि लोगों को सरकार द्वारा जारी सभी गाइड लाइनो का सख्ती से पालन करना होगा।

सरकार द्वारा जारी गाइड लाइनो के मुताबिक इस बार स्वीमिंग पूल भी खोलने की अनुमति दी गयी है लेकिन प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के लिए ही स्वीमिंग पूल खोले जाएंगे। आधी क्षमता के साथ सिनेमा हाल खुलेंगे और केंद्र सरकार के निर्देशों का सभी को पालन करना होगा। सरकार ने कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग सेंटर प्रयोगशालाओं को सख्त निर्देशों के साथ खुलने की मंजूरी भी दे दी है।