May 7, 2024

शर्त व नियमों का उल्लंघन करने वाले 324 शस्त्र धारकों के लाइसेंस रद्द

Faridabad/Alive News: शस्त्र लाइसेंस नियमों के अनुसार समय समय पर शस्त्र लाइसेंस का नवीनीकरण करवाया जाना अनिवार्य है। जो की एक जरूरी प्रक्रिया है।जॉइंट पुलिस कमिश्नर ओपी नरवाल द्वारा ऐसे 128 सशस्त्र धारकों के लाइसेंस को सस्पेंड किए गए। साथ ही ओपी नरवाल ने शहर के 324 शस्त्र धारकों के लाइसेंस भी रद्द किए हैं।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि शस्त्र लाइसेंस का लाइसेंस धारक को नवीनीकरण की तारीख़ से 60 दिन पहले सरल पोर्टल पर अप्लाई करना होता है ताकि समय रहते लाइसेंस रिन्यू हो सके। शस्त्र लाइसेंस NPB ( Non Prohibited Bore) बनवा तो लिया लेकिन इसके बाद किसी ने समय पर नवीनीकरण नहीं कराया जिससे प्रतीत होता है कि लाइसेंस धारकों को शास्त्र की जरूरत नहीं है और वह अपने शास्त्र के प्रति सजग नहीं है और उन्हें शस्त्र की आवश्यकता नहीं है। ऐसे शस्त्र लाइसेंस यदि नवीनीकरण नहीं करवाते हैं तो उनके शस्त्र लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे।

लेकिन कुछ शस्त्र धारकों ने पिछले 5 साल से भी अधिक वर्षों तक लाइसेंस को रिन्यू नही करवाया है। स्क्रुटनी करने पर पाया गया की जिन्हें कुछ लाइसेंस धारकों की मृत्यु हो गई है और जिसके संबंध में परिजनों के द्वारा पुलिस को सूचना नही दी गई। कुछ लाइसेंस धारक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, ने गलत नियत से हथियार का प्रयोग किया है, लाइसेंस धार की उम्र अधिक हो जाने के कारण, लम्बे समय से लाइसेंस रिन्यू ना करवाने के कारण तथा लाइसेंस होन पर भी हथियार नही खरीद ने वाले लाइसेंस धारक शामिल है। जिन्हें 4-5 साल हो चुके हैं. ऐसे ग़ैर ज़िम्मेदार शस्त्र धारकों की लिस्ट बनायी जा रही है।