May 4, 2024

हाईकोर्ट ने की पुलिस कॉन्स्टेबल नियुक्ति को पत्र देने की मांग खारिज

Chandigarh/Alive News: एचपी मधुबन में करीब 5500 कॉन्स्टेबल को नियुक्ति पत्र जारी करने के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं में हाईकोर्ट ने वापस लेने की छूट देते हुऐ खारिज कर दिया है। हरियाणा सरकार और चयनित पुलिस कॉन्स्टेबल को बड़ी राहत मिली है। याचिकाकर्ता अजय कुमार व अन्य ने मिलकर हाई कोर्ट को बताया कि हरियाणा पुलिस में चयनित करीब 7000 महिला व पुरुष कांस्टेबल की भर्ती को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट में इस बाबत दर्जन भर याचिका विचारधीन है। पुरुष और महिला कॉन्स्टेबल की नियुक्ति प्रक्रिया को एक समान आधार पर चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने महिला कॉन्स्टेबल की नियुक्ति वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए नियुक्ति पत्र जारी करने के आदेश जारी किए थे।

सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई चल रही है और पुरुष कांस्टेबल वाली याचिका में सरकार ने मौखिक रूप से कोर्ट में स्वीकारा था। कि याचिका विचाराधीन रहने तक चयनित पुलिस कॉन्स्टेबल को नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे लेकिन सरकार को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए सुनवाई करते हुए जस्टिस ने कहा कि वह इस मामले में स्पष्टीकरण की अर्जी दायर कर इस मामले पर सुनवाई कर रही थी। इसी के साथ को वापस लेने की छूट देते हुए खारिज कर दिया है। इस मामले में भर्ती नेम नाम, लाइजेशन परसेंटाइल, वन मेथड को चुनौती दी गई थी।

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने कोर्ट को बताया था कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान दिल्ली की सलाह पर आयोग ने यह मेथड अपनाया है इस पर भारतीय सांख्यिकी संस्थान ने कोर्ट को बताया कि यह मेथड तभी अपनाया जा सकता है। जब लिखित परीक्षा के बाद फाइनल मेरिट सूची बनाई जाती है। लिखित परीक्षा के बाद सामाजिक आर्थिक परीक्षा के अनुसार अच्छे अंक लेकर भी कई उम्मीदवार सूची में स्थान नहीं बना पाए हैं।