May 19, 2024

बाल विवाह की रोकथाम के लिए महिला एंव बाल विकास विभाग सख्त

Faridabad/Alive News : डीसी विक्रम सिंह ने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अन्तर्गत बाल विवाह करना या कराना एक दण्डनीय अपराध है। किसी भी बालिका, जिसने अपनी आयु 18 वर्ष पूर्ण न की हो एंव किसी भी बालक, जिसने अपनी आयु 21 वर्ष पूर्ण न की हो, का विवाह कराया जाना प्रतिबन्धित है।

उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह में प्रतिभाग करने वाले व्यक्तियों पर भी कानूनी कार्यवाही का प्रावधान किया है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानो के अन्तर्गत बाल विवाह करने वाले व्यस्क पुरुष के लिए एंव बाल विवाह का अनुष्ठान करने वाले व्यक्तियो के लिए 2 साल के कठोर कारावास एव 1 लाख रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति है जिसके शारीरिक एवं मानसिक रूप से गम्भीर दुष्प्रभाव होते हैं। वर्ष 2024 में अक्षय तृतीया 10 मई को है। बाल विवाह रोकने हेतु जिले में विभिन्न प्रकार के जन जागरूक कार्यकम आयोजित करने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि यदि उनके संज्ञान में ऐसा कोई मामला आता है तो वह इस बारे में तत्काल हेल्पलाईन नंबर 112, महिला एंव बाल विकास हेल्पलाईन नाम्ब्दर 181 या स्थानीय पुलिस स्टेशन पर सूचना जरुर दें।