September 15, 2026

5 साल से ज्यादा सेवा बची तो शिक्षकों को पास करना होगा एचटीईटी 

Faridabad/Alive News: सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर 2025 और 29 मई 2026 के आदेश के बाद हरियाणा में सरकारी शिक्षकों के लिए एचटीईटी को लेकर नए निर्देश जारी किए गए हैं। 14 सितंबर 2026 को जारी आदेश के अनुसार, 1 सितंबर 2025 तक जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति में पांच साल से अधिक सेवा शेष थी और उन्होंने  एचटीईटी पास नहीं किया है, उन्हें  एचटीईटी को पास करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर सेवा समाप्त करने या अनिवार्य  रिटायरमेंट की कार्रवाई की जा सकती है।

वहीं, जिन शिक्षकों की रिटायरमेंट में पांच साल से कम समय बचा है, वे बिना  एचटीईटी  के  रिटायरमेंट तक सेवा जारी रख सकेंगे। हालांकि, प्रमोशन के लिए  एचटीईटी  पास करना जरूरी होगा। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आदेश की जानकारी सभी शिक्षकों तक पहुंचाई जाए। वहीं, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा  एचटीईटी  परीक्षा साल में दो बार आयोजित की जाएगी। नई शिक्षक भर्ती भी  एचटीईटी की अनिवार्यता के अनुसार होगी।