May 7, 2024

जिले में स्नातक व स्नातकोत्तर की परीक्षाओं को सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए धारा 144 लागू

Palwal/Alive News : महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय ने आगामी 17 फरवरी 2022 को स्नातक व स्नातकोत्तर के विषम सेमेस्टर की सुबह और शाम में आयोजित की जाने वाली परीक्षा फरवरी-2022 को सुचारू रूप से सम्पन्न करवाने के लिए जिला में स्थापित किए गए परीक्षा केन्द्र के सभी ओर 200 मीटर दूरी तक के क्षेत्र में जिलाधीश कृष्ण कुमार ने अनावश्यक व्यक्तियों का आवागमन व फोटोस्टेट मशीनों को ऑपे्रट करना निषेध कर अपराधिक प्रक्रिया 1973 की धारा 144 लागू कर दी है।

विवरणानुसार महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक द्वारा 17 फरवरी को आयोजित की जा रही स्नातक व स्नातकोत्तर के विषम सेमेस्टर की परीक्षाओं के लिए जिला क्षेत्र में परीक्षा केन्द्र स्थापित किए गए हैं। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक की परीक्षाओं को शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी रूप से सम्पन्न करवाए जाने की दिशा में जिलाधीश ने आदेश जारी किए हैं। जिला क्षेत्र में स्थापित किए गए परीक्षा केन्द्र के सभी ओर 200 मीटर की दूरी तक के क्षेत्र में जिलाधीश ने अनावश्यक व्यक्तियों का आवागमन व फोटोस्टेट मशीनों को आपे्रट करना निषेध कर दिया है। जिलाधीश के उक्त आदेश डयूटी पर तैनात सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों तथा पुलिस अधिकारियो व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। जिलाधीश के उक्त आदेशों के उल्लंघन करने के लिए यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाई की जाएगी।