September 9, 2026

12 सितंबर को सेक्टर-12 अदालत में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, लंबित ट्रैफिक चालानों के निपटारे का मौका

Faridabad/Alive News: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 12 सितंबर 2026, शनिवार को सेक्टर-12 स्थित अदालत परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें विभिन्न मामलों के साथ अदालत में ट्रांसफर हो चुके ट्रैफिक चालानों का भी निपटारा किया जाएगा।

वाहन चालकों की सुविधा के लिए फरीदाबाद ट्रैफिक पुलिस अदालत परिसर में विशेष हेल्प डेस्क लगाएगी। यह डेस्क पुरानी अदालत बिल्डिंग के सामने होगी। यहां पुलिसकर्मी संजय, प्रदीप और दिनेश लोगों को उनके चालान की स्थिति की जानकारी और जरूरी मार्गदर्शन देंगे।

ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि हर चालान का भुगतान लोक अदालत में नहीं किया जा सकता। जिन चालानों को 90 दिन पूरे नहीं हुए हैं, उनका भुगतान निर्धारित स्थान पर करना होगा। कैमरे या फोटो के आधार पर किए गए पोस्टल चालानों का भुगतान 90 दिन के अंदर डीसीपी ट्रैफिक कार्यालय, लघु सचिवालय की तीसरी मंजिल, कमरा नंबर 317 में किया जा सकता है।

वहीं, ट्रैफिक पुलिसकर्मी द्वारा ई-चालान मशीन से किए गए चालान का भुगतान लघु सचिवालय की पांचवीं मंजिल स्थित कमरा नंबर 506 में किया जा सकता है। मौके पर Paytm के जरिए भी भुगतान की सुविधा है।

90 दिन से ज्यादा समय तक लंबित रहने वाले चालान पहले वर्चुअल कोर्ट और इसके बाद रेगुलर कोर्ट में ट्रांसफर किए जाते हैं। अदालत में ट्रांसफर हुए ऐसे मामलों को ही लोक अदालत में निपटारे के लिए रखा जाता है।

डीसीपी ट्रैफिक जयवीर सिंह, IPS ने बताया कि हेल्प डेस्क का उद्देश्य लोगों को लंबित चालानों के निपटारे में सुविधा देना है। उन्होंने वाहन चालकों से अपील की कि वे लोक अदालत में पहुंचकर अपने लंबित मामलों का समय पर निपटारा कराएं।

उन्होंने लोगों से हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल करने तथा ट्रैफिक नियमों का पालन करने की भी अपील की।

ट्रैफिक संबंधी सहायता के लिए नागरिक 0129-2267201, 0129-2225999 या 112 पर संपर्क कर सकते हैं।