May 7, 2024

हरियाणा सरकार ने जिला विजिलेंस की बढ़ाई शक्तियां, अब समिति एक करोड़ तक के भ्रष्टाचार की कर सकेगी जांच

Chandigarh/Alive news : हरियाणा सरकार ने जिला विजिलेंस को भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यवाही को लेकर अधिक शक्तियां प्रदान की है। जिसके तहत अब जिला विजिलेंस एक करोड़ रुपये तक के भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कर सकता हैं। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा-17 ए के तहत जिला व मंडल स्तरीय समितियों को ये शक्तियां सौंपी गई हैं। बीते दिनों लिए गए गए फैसले अनुसार अभी तक मंडलायुक्त स्तर की समितियां की इस राशि के भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कर सकती थीं।

सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार 10 दिन में को जिला विजिलेंस समितियों का गठन डीसी और एडीसी की अध्यक्षता में की जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार एक करोड़ से अधिक के भ्रष्टाचार के मामलों को ये समितियां मुख्य सचिव को कार्रवाई के लिए भेजेंगी। इसके साथ ही उपमंडल स्तरीय समितियों का भी गठन होगा। जिला समितियां 15 दिन में एक बार और उपमंडल समितियां महीने में एक बार भ्रष्टाचार में संलिप्त अफसरों पर कार्रवाई के लिए सरकारी कार्यालयो में दबिश देंगी।

समिति में ये लोग होगें सदस्य
जिला समितियों के पास बी, सी, डी श्रेणी के कर्मियों के अलावा पंचायती व निकाय जनप्रतिनिधियों पर भी कार्यवाही का अधिकार होगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली प्रदेश स्तरीय समिति में 10 वरिष्ठ अफसर शामिल होगें। एडीसी की अध्यक्षता में गठित जिला विजिलेंस समिति और एसडीएम की अगुवाई में गठित उपमंडल विजिलेंस समिति को सरकार ने अनेक अधिकार दिए हैं।

जानकारी के अनुसार जिला समिति में एडीसी के अलावा डीसी की तरफ से नियुक्त कार्यकारी अभियंता और अकाउंटेंट, विजिलेंस महानिदेशक के नियुक्त डीएसपी व संबंधित महकमे का एक अफसर सदस्य के रूप में शामिल होगा। उपमंडल समिति में एसडीएम के साथ ही डीसी का नियुक्त इंजीनियर और अकाउंटेंट व विभाग का एक अधिकारी शामिल रहेगा।