Faridabad/Alive News: हरियाणा सरकार ने संपत्ति करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर ब्याज में 75 प्रतिशत की एकमुश्त छूट देने की घोषणा की है। नगर निगम फरीदाबाद के आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने बताया कि यह लाभ उन करदाताओं को मिलेगा जो 31 अगस्त 2026 तक अपना बकाया संपत्ति कर जमा करेंगे।
निगम आयुक्त ने बताया कि यह योजना वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक के लंबित संपत्ति कर पर लागू होगी। इसके साथ ही करदाताओं को प्रॉपर्टी टैक्स ड्यूज पेमेंट एंड नो ड्यूज सर्टिफिकेट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पर अपनी संपत्ति का स्व-प्रमाणीकरण (Self-Certification) भी पूरा करना होगा।
उन्होंने बताया कि सामान्य स्थिति में विलंब से संपत्ति कर जमा करने पर 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज देना पड़ता है, लेकिन इस विशेष योजना के तहत पात्र करदाता देय ब्याज में 75 प्रतिशत तक की छूट का लाभ उठा सकेंगे।
धीरेंद्र खड़गटा ने सभी संपत्ति करदाताओं से अपील की कि वे इस अवसर का लाभ उठाते हुए 31 अगस्त 2026 से पहले अपना बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करें और स्व-प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूरी करें। उन्होंने कहा कि समय पर कर जमा करने से नागरिकों को आर्थिक राहत मिलेगी और नगर निगम को शहर के विकास कार्यों को और गति देने में मदद मिलेगी।

