May 1, 2024

समलैंगिक विवाह मुद्दे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने की सुनवाई, केंद्र सरकार ने कहा पुरुष और महिला के बीच ही शादी की अनुमति

New Delhi/Alive News : दिल्ली हाईकोर्ट ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। इस दौरान केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि कानून चाहे कुछ भी कहता हो, भारत में अभी केवल जैविक पुरुष और जैविक महिला के बीच विवाह की अनुमति है। 

मिली जानकारी के अनुसार चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच अभिजीत अय्यर मित्रा, वैभव जैन, डॉ. कविता अरोड़ा, ओसीआई कार्ड धारक जॉयदीप सेनगुप्ता और उनके साथी रसेल ब्लेन स्टीफेंस की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। बेंच ने सभी पक्षों को अपनी दलीलें पूरी करने के लिए और समय देते हुए याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई के लिए 30 नवंबर की तारीख तय की है।

जानकारी के मुताबिक कोर्ट में दायर याचिका में जोड़े ने बताया कि उन्होंने न्यूयॉर्क में शादी की और उनके मामले में नागरिकता अधिनियम 1955, विदेशी विवाह अधिनियम 1969 और विशेष विवाह अधिनियम 1954 कानून लागू होता है। उन्होंने नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 7ए (1) (डी) पर प्रकाश डाला, जो विषमलैंगिक, समान-लिंग या समलैंगिक पति-पत्नी के बीच कोई भेद नहीं करता है।  

हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि ‘स्पाउस’ का अर्थ पति और पत्नी है, ‘विवाह’ विषमलैंगिक जोड़ों से जुड़ा एक शब्द है और इस प्रकार नागरिकता कानून के संबंध में कोई विशिष्ट जवाब दाखिल करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि कानून जैसा भी है, जैविक पुरुष और जैविक महिला के बीच विवाह की अनुमति है।