August 5, 2026

आरटीई नियम तोड़ने वाले प्राइवेट स्कूलों पर सख्ती, एक लाख तक जुर्माना

Faridabad/Alive News: हरियाणा शिक्षा विभाग ने आरटीई के तहत सीट घोषित नहीं करने वाले प्राइवेट स्कूलों पर सख्ती शुरू कर दी है। विभाग ने सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे स्कूलों की सूची तैयार कर नियमों के अनुसार कार्रवाई करें। जिन स्कूलों की एंट्री लेवल फीस छह हजार रुपये प्रतिमाह तक है, उन पर जिला स्तर पर कारण बताओ नोटिस जारी कर एक लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकेगा। वहीं, छह सौ एक रुपये या उससे अधिक फीस वाले स्कूलों के मामलों में अंतिम फैसला निदेशालय स्तर पर व्यक्तिगत सुनवाई के बाद होगा।
शिक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि कम संख्या वाले, सीडब्ल्यूएसएन, डे-बोर्डिंग और जिन स्कूलों में प्राथमिक कक्षाएं नहीं हैं, उन्हें इस कार्रवाई में छूट मिलेगी। ऐसे स्कूलों की अलग सूची बनाकर उनका एमआईएस पोर्टल खोलने के लिए भेजा जाएगा। सभी जिलों को संबंधित स्कूलों की रिपोर्ट, एक्सेल शीट, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी जल्द से जल्द निदेशालय भेजने के निर्देश दिए गए हैं।