April 28, 2024

होली फेथ पब्लिक स्कूल के मालिक और आरोपी पीटीआई के खिलाफ जेजे एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज

Faridabad/Alive News: नगला एक्लेव पार्ट-2 के होली फेथ पब्लिक स्कूल के मालिक और आरोपी पीटीआई के खिलाफ नौवीं कक्षा की छात्रा प्रताड़ना मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। थाना सारन पुलिस ने छात्रा के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है।

छात्रा के पिता बिहारी लाल सोनी ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि उनकी 16 साल की बेटी सविता (काल्पनिक नाम) एक प्राईवेट स्कूल होली फेथ पब्लिक हाई स्कूल में पढ़ती है, पिछले कई महीनों से स्कूल का पीटीआई रोहित ठाकुर उसकी बेटी को पता नही किस कारण से दिमागी टेंशन और टार्चर कर रहा है। जिसकी वजह से उनकी बेटी डिप्रेशन का शिकार हो गई है।

छात्रा के पिता बिहारी लाल सोनी ने शिकायत में कहा कि हद 14 मार्च 2024 के दिन हो गई जब अचानक बेटी सविता की तबियत खराब हो गई जिसके बाद उसे सविता को गंभीर हालत में बी.के अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपचार के दौरान चिकित्सकों ने बताया कि सविता की तबियत डिप्रेशन की वजह से खराब है और उसके बाद सविता को एनआइटी-5 के दून अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां पर सविता की तबियत ज्यादा खराब होने पर आईसीयू में भर्ती किया गया। उसके तीन दिन बाद हालत सामान्य होने पर घर भेजा गया। पुलिस ने लड़की के पिता की शिकायत आधार पर मालिक हर्षित राघव और आरोपी पीटीआई राहुल ठाकुर के खिलाफ धारा-75 जेजे एक्ट, 506 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अभी छात्रा की हालत सामान्य होने पर बयान होने बाकी है।

छात्रा के पिता बिहारी लाल सोनी ने पुलिस से स्कूल के मालिक हर्षित राघव और आरोपी पीटीआई राहुल ठाकुर के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है और सरकार के नियमनुसार स्कूल नियमों की अवेहलना करने के आरोप में स्कूल पर ताला जड़ा जाये। छात्रा के पिता बिहारी लाल ने स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग भी की है। ये स्कूल संचालक आगे भविष्य में किसी और विद्यार्थी से ऐसी हरकत न करे सके।

बच्चों के साथ मारपीट पर लगता है जेजे एक्ट

फरीदाबाद सेक्टर-12 कोर्ट के अधिवक्ता दुष्यंत शर्मा बताते हैं कि बच्चों के साथ अगर पैरेंट्स या टीचर मारपीट करते हैं तो उनके खिलाफ न सिर्फ आईपीसी की धाराओं के तहत बल्कि जेजे एक्ट के तहत भी केस बनता है। जेजे एक्ट में 18 साल से कम उम्र को बच्चा ही माना जाता है। उन्होंने बताया कि जेजे एक्ट की धारा-75 के अनुसार अगर किसी बच्चे के साथ मारपीट होती है, गाली-गलौच होता है या फिर उसे एक्सपोज किया जाता है या फिर उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है या फिर उसे इग्नोर किया जाता है तो ऐसी सूरत में जेजे एक्ट की धारा-75 के तहत केस दर्ज किया जा सकता है और इस मामले में दोषी पाए जाने पर तीन साल तक कैद या एक लाख रुपये जुर्माना या दोनों साथ हो सकते है।

क्या कहना है स्कूल के मालिक का

बच्ची के उपर कराटे को लेकर किसी तरह का कोई दबाव नहीं बनाया गया था हां करीब डेढ़ महीने पहले पढ़ाई को लेकर पिटाई जरुर लगाई गई थी। बच्ची बीते वीरवार तक स्कूल में आई है और बच्ची के अभिभावकों की तरफ से उन्हें स्कूल को छुट्टी देने के लिए भी फोन आया था कि उसको डॉक्टर के पास पेट के इलाज के लिए लेकर जाना है। कोई ऐसी बात नही थी। लेकिन बच्ची के अभिभावकों की तरफ से एक ऑडियों जारी हुआ था। जिसमें लोगों को स्कूल पर इकट्ठा होने के लिए कहा गया था। शनिवार को अभिभावक कुछ लोगों के साथ स्कूल पर हंगामा करने पहुंचे थे। इसकी सूचना मुझे पर्वतीय कॉलोनी चौकी में स्कूल के खिलाफ दी गई शिकायत से पता चला है। मैंने और मेरे अध्यापको ने बच्ची के अस्पताल में भर्ती होने की सूचना मिलने पर उसको जाकर देखा है और अभिभावकों को मैंने आश्वासन दिया है कि जो भी इलाज में खर्चा आएगा स्कूल करेगा ।

-हर्षित राघव, संचालक, होली फेथ पब्लिक हाई स्कूल।