Faridabad/Alive News : जिलाधीश जितेंद्र यादव ने जिले में आगामी 15 अगस्त 2021 को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह के अंतर्गत सभी प्रकार के सुरक्षा इंतजामो को पुख्ता व सुदृढ़ रखने के उद्देश्य से सभी होटल, गेस्ट हाउस, पीजी, धर्मशाला अथवा मकान मालिक द्वारा अपने यहां किराएदार, नौकर, पेइंग गेस्ट आदि रखने से पूर्व उनका पूरा विवरण अनिवार्य करते हुए प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। जिलाधीश द्वारा यह आदेश दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जारी किए गए हैं।
आदेशों में कहा गया है कि किसी भी प्रकार के संदिग्ध व्यक्ति के स्वच्छंद विचरण के परिणामस्वरुप किसी भी प्रकार की अनहोनी होने का अंदेशा बना रहता है, अतः यह प्रतिबंध लगाना अति आवश्यक है। आदेशों में कहा गया है कि इस दौरान ड्रोन उड़ाना व रखना पूर्णता प्रतिबंधित होगा। अतः सभी ड्रोनधारी अपने-अपने ड्रोन को संबंधित थाने में जमा करवाएं। सभी होटल, गेस्ट हाउस ,पीजी, धर्मशाला, अस्पताल व मकान मालिक अपने यहां किसी भी व्यक्ति को रखने से पूर्व उनका रिकॉर्ड रजिस्टर में इंद्राज करवाना अनिवार्य करें।
सभी साइबर कैफे मालिकों को अपने यहां आने-जाने वाले लोगों का विवरण रजिस्टर में उनका आधारकार्ड व पहचान-पत्र की कॉपी लेकर रखना होगा। उक्त सभी को अपने यहां सीसीटीवी कैमरे भी लगवाने होंगे जिनकी रिकॉर्ड क्षमता कम से कम 30 दिन की अवश्य हो। उक्त सभी को सी-फार्म भरने तथा संबंधित व्यक्तियों के आईडी प्रूफ विवरण सहित रिकॉर्ड में रखने अनिवार्य होंगे। उपरोक्त सभी को यह भी आदेश दिए गए हैं कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति उनके संज्ञान में आते ही उसकी सूचना तुरंत लोकल पुलिस व नियंत्रण कक्ष को दें।
जिला के सभी असलाह धारकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सार्वजनिक समारोह अथवा शादी समारोह आदि में असलाह लेकर ना घूमे। जिला के सभी एसटीडी अथवा पीसीओ बूथों के मालिकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने यहां आने वाले लोगों का विवरण रजिस्टर में अंकित करें और प्रयोग की सूचना संबंधित थाने को दें। सभी संबंधित दुकानदारों को निर्देश दिए गए हैं कि वे पुराने मोबाइल हैंडसेट अथवा सिम कार्ड इत्यादि खरीदने व बेचने वाले व्यक्ति का रिकॉर्ड अपने रजिस्टर में अंकित करें।
इस संबंध में बेचने व खरीदने वाले व्यक्ति से शपथ- पत्र हासिल करें जिससे कि मोबाइल अथवा सिम कार्ड चोरी का तो नहीं है इस बात की तसल्ली की जा सके। उपरोक्त आदेशों की अवहेलना करने पर यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो धारा 188 के तहत दंड का भागी होगा।