March 28, 2024

आज से देश में लागू होंगे टैक्स और बैंकिंग से जुड़े ये नए नियम, पढ़िए

New Delhi/Alive News : केंद्र सरकार ने एक अगस्त से देश में टैक्स और बैंकिंग से जुड़े नए नियमों को लागू किया है। सरकार ने आरबीआई व केंद्र सरकार के आर्थिक वृद्धि के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। टैक्स और बैंकिंग से जुड़े नए नियम देश में लागू होने के बाद इसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा।

सरकार के मुताबिक नए नियमों के अनुसार अब हफ्ते के सातों दिन वेतन, पेंशन और बिल का भुगतान होगा। बैंकों की नेशनल ऑटोमेटेड क्लीयरिंग हाउस सेवा रोज प्रभावी होगी। बिजली, रसोई गैस, टेलीफोन, पानी, लोन की किस्तें, म्यूचुअल फंड के भुगतान भी सातों दिन हो सकेंगे।

टैक्स बकाया पर लगेगा जुर्माना
नए आयकर नियमों के मुताबिक 2020-21 के लिए एक लाख रुपये या ज्यादा सेल्फ असेसमेंट बकाया होने पर करदाताओं को जुर्माना चुकाना पड़ेगा। आयकर अधिनियम-1961 की धारा 234ए के तहत एक फीसदी जुर्माना प्रति महीने देना होगा। हालांकि ये नियम वरिष्ठ नागरिकों पर लागू नहीं होंगे।

बैंक सेवाओं की दरें हुई महंगी
आईसीआईसीआई की होम ब्रांच से हर महीने एक लाख से ज्यादा और एक दिन में 25 हजार से ज्यादा लेनदेन पर एक हजार रुपये पर 5 रुपये के हिसाब से 150 रुपये शुल्क देना होगा। ग्राहक को 25 से ज्यादा प्रति 10 चेक पर और 20 रुपये का अतिरिक्त शुल्क देना होगा।

तीन वित्तीय लेनदेन मुफ्त
नई दिल्ली समेत छह मेट्रो शहरों में एक महीने में तीन वित्तीय और गैर-वित्तीय लेनदेन मुफ्त होगा। इससे अधिक के हर वित्तीय लेनदेन के लिए 20 रुपये शुल्क लगेगा। गैर-वित्तीय लेनदेन पर 8.50 रुपये शुल्क लगेगा। दूसरे बैंकों के एटीएम से रकम निकासी पर 15 के बजाय 17 रुपये शुल्क वसूला जाएगा। वहीं गैर वित्तीय लेनदेन पर 5 से 6 रुपये तक बढ़ाया गया है।

होम लोन पर नहीं देना होगा फीस
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) से होम लोन लेने पर 31 अगस्त तक प्रोसेसिंग फीस नहीं देनी होगी। बैंक ने ये राहत मानसून धमाका ऑफर के तहत दी है। बैंक लोन का करीब 0.40 फीसदी फीस के रूप में लेता है।

फार्म भरने की तिथि बढ़ी
महामारी को देखते हुए आयकर विभाग ने राहत देते हुए फॉर्म 15सीए/ 15सीबी भरने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 15 अगस्त, 2021 कर दी है। विदेश में पैसे भेजने वाले करदाताओं के लिए दोनों फॉर्म भरना जरूरी है।