May 7, 2024

एक लाख से कम आय वाले परिवारों को मिलेगा हर-हित योजना का लाभ

Faridabad/Alive News: मुख्यमंत्री अंतोदय परिवार उत्थान योजना के तहत एक लाख से कम आय वाले परिवारों को हर-हित योजना के तहत लाभ देने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत अंत्योदय परिवारों के कौशल विकास स्वरोजगार और रोजगार सृजन के लिए प्रयास किए जाएंगे। चिन्हित किए गए परिवारों को हरित स्टोर योजना में प्राथमिकता दी जाएगी।

योजना के तहत जिस परिवार की सालाना आय एक लाख से कम है उनको स्टोर के इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में 50 हजार रुपये तक की राशि का सहयोग दिया जाएगा। इसके अलावा मुद्रा लोन के 50 हजार रुपये का ब्याज 2 साल तक सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। हर हित फ्रेंचाइजी के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं। योजना के लाभ के लिए आवेदक 21 से 35 वर्ष तक की आयु वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी।

शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 12वीं पास होना चाहिए। हरियाणा का मूल निवासी प्रमाण पत्र भी संबंधित व्यक्ति के पास होना चाहिए। इसके लिए न्यूनतम 200 वर्ग फुट की जगह का होना भी जरूरी है। मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के तहत हर-हित स्टोर, खोलने के संदर्भ में परिवार पहचान पत्र के माध्यम से पात्र परिवारों से संबंधित अधिकारी द्वारा संपर्क किया जाएगा।

उपायुक्त जितेंद्र यादव ने बताया कि हर-हित योजना हरियाणा सरकार की एक अनूठी पहल है। इस योजना के अंतर्गत राज्य में उद्यमिता को बढ़ावा देने, रोजगार के अवसर पैदा करने और उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की उपलब्धता गांव व शहर में कराना है। हर-हित योजना के तहत गांव व शहरों में हर-हित रिटेल स्टोर खोले जा रहे हैं।

बैंकों से मुद्रा लोन दिलाने के लिए तालमेल किया जाएगा। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पादों की श्रेणी होगी। प्रशिक्षण और व्यवसाय कौशल का विकास होगा। जीरो रॉयल्टी और जीरो फै्रंचाइजी फीस रहेगी। बिक्री पर औसत 10 प्रतिशत मार्जिन का आश्वासन, तेजी से बिकने वाले उत्पादों की श्रेणी, आईटी और स्टोरब्राडिंग इनका सहयोग, ग्राहकों के लिए योजनाएं व प्रचारक छूट तथा मार्केटिंग और ब्रांडिंग समर्थन आदि के लाभ रहेंगे।