June 26, 2026

तत्काल पासपोर्ट स्कीम: 3 दिन में बन सकता है पासपोर्ट, जानें आवेदन प्रक्रिया, फीस और जरूरी नियम

तत्काल पासपोर्ट स्कीम में आवेदन प्रक्रिया, फीस और जरूरी नियम

Pune/Alive News: अगर आपको नौकरी, पढ़ाई, इलाज, बिजनेस या विदेश यात्रा जैसे किसी जरूरी काम के लिए जल्द पासपोर्ट चाहिए, तो आप तत्काल पासपोर्ट स्कीम के तहत आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के जरिए सामान्य आवेदन की तुलना में कम समय में पासपोर्ट जारी किया जाता है। हाल ही में रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, पुणे ने भी इस योजना से जुड़ी जानकारी साझा की है।

यदि आवेदन में दी गई सभी जानकारी सही है और सभी जरूरी दस्तावेज पूरे हैं, तो पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) में आवेदन जमा करने के बाद पासपोर्ट तीन कार्य दिवस के भीतर जारी किया जा सकता है। हालांकि, यह संबंधित अधिकारियों की जांच और मंजूरी पर निर्भर करता है।

तत्काल स्कीम के तहत आवेदन करने वालों को सामान्य आवेदकों की तुलना में जल्दी अपॉइंटमेंट मिलता है। इससे आवेदन की प्रक्रिया तेजी से पूरी होती है। अधिकतर मामलों में पहले पासपोर्ट जारी कर दिया जाता है और उसके बाद पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जाती है।

यदि कोई वयस्क 36 पेज का नया पासपोर्ट तत्काल योजना के तहत बनवाता है, तो उसे कुल 3,500 रुपये शुल्क देना होगा। इसमें 1,500 रुपये सामान्य पासपोर्ट शुल्क और 2,000 रुपये तत्काल सेवा शुल्क शामिल है।

तत्काल स्कीम के तहत मिलने वाले पासपोर्ट की वैधता सामान्य पासपोर्ट के बराबर होती है। वयस्कों के लिए पासपोर्ट 10 वर्ष तक मान्य रहता है। वहीं, नाबालिगों के लिए इसकी वैधता 5 वर्ष या 18 वर्ष की आयु पूरी होने तक, जो पहले हो, उतनी रहती है।

18 वर्ष या उससे अधिक आयु के आवेदकों को निर्धारित दस्तावेजों के साथ सूची में दिए गए किसी भी तीन दस्तावेज जमा करने होते हैं। वहीं, 18 वर्ष से कम आयु के आवेदकों को पहले छह दस्तावेजों में से कोई भी दो दस्तावेज देने होंगे।

जरूरी दस्तावेजों में आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, छात्र पहचान पत्र, राशन कार्ड, पुराना पासपोर्ट (री-इश्यू के लिए), वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक या डाकघर की पासबुक, जाति प्रमाण पत्र, शस्त्र लाइसेंस, पेंशन दस्तावेज और सरकारी फोटो पहचान पत्र शामिल हैं।

कुछ मामलों में तत्काल पासपोर्ट स्कीम का लाभ नहीं दिया जाता। इनमें नाम बदलने वाले आवेदन, क्षेत्राधिकार से बाहर के पते वाले आवेदक, कुछ विशेष श्रेणी के नाबालिग, विदेश से सरकार के खर्च पर वापस लाए गए लोग, आपराधिक मामलों से जुड़े आवेदक, खराब पुलिस रिपोर्ट वाले लोग, बार-बार पासपोर्ट खोने वाले या पहले फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल कर चुके लोग शामिल हैं।

इन मामलों में भी नहीं मिलेगी तत्काल सुविधा

नए पासपोर्ट के लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करने वाले, गोद लिए गए बच्चे, बिना विवाह के जन्मे बच्चे, सरोगेसी से जन्मे बच्चे और कुछ विशेष श्रेणी के सिंगल पैरेंट वाले नाबालिग तत्काल सुविधा का लाभ नहीं ले सकते।

इसके अलावा, पासपोर्ट खो जाने, चोरी होने, पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने, जन्मतिथि या जन्मस्थान बदलने, माता-पिता या जीवनसाथी का नाम बदलने, लिंग, हस्ताक्षर या चेहरे की पहचान में बदलाव जैसे मामलों में भी तत्काल सुविधा उपलब्ध नहीं होती।

आवेदन से पहले रखें इन बातों का ध्यान

रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, पुणे ने सलाह दी है कि आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता और सभी जरूरी दस्तावेज अच्छी तरह जांच लें। यदि आप तत्काल स्कीम की शर्तें पूरी नहीं करते हैं, तो सामान्य पासपोर्ट के लिए आवेदन करना बेहतर रहेगा। इससे आवेदन रद्द होने या देरी होने की संभावना कम हो जाती है।