April 20, 2024

सुप्रीम कोर्ट ने खोरी गांव के बेघर लोगों को पुनर्वासित करने के दिए आदेश

Faridabad/Alive News : खोरी गांव के सबंध में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में जनवरी 2021 तक जो भी व्यक्ति वहां रह रहा था, उसको भी वैकल्पिक पुर्नवास की सुविधाएं देने का आदेश दिया है। इस निर्णय का सभी को लाभ मिलेगा और यह वहां की जनता की बहुत बडी जीत हैं। इस निर्णय का डा. सुशील गुप्ता ने स्वागत किया और आशा की कि खोरी गांव निवासियों को इससे बहुत राहत मिलेगी। यह यहां के सभी निवासियों के संघर्ष का एक अच्छा परिणाम है।

डा. गुप्ता ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते है। मगर खोरी गांव के लोगों का पुनर्वास नहीं किए जाने पर हरियाणा सरकार का विरोध भी करते है। उन्होंने कहा हम शुरू से ही हरियाणा सरकार से लोगों को उजाड़ने से पहले पुनर्वास की व्यवस्था करने को कहते रहें। मगर उन्होंने यहां करीब 50 हजार के करीब कच्चे-पक्के मकान ध्वस्त कर दिए।

वहीं कोर्ट में हरियाणा सरकार मजदूरों के पुनर्वास हेतु 2003 में लागू की गई। जिसके बाद रिहैबिलिटेशन पॉलिसी में बदलाव करके 2015 तक बसे लोगों को पुनर्वास प्रदान करने की योजना की बात कही थी। परन्तु हमने सभी निवासियों के पुर्नवास की बात कही। जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है। 13 सितंबर को फरीदाबाद निगम ने अपनी नई पुर्नवास पालिसी सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई है। जिसको कोर्ट ने मान लिया है।

इसी के आधार पर पुर्नवास योजना में अभी तक न चुने जाने वाले निवासियों से कहा है कि वह कोर्ट के आदेश बाद अब खोरी गांव में रहने वाले निवासी आधार कार्ड, बिजली बिल, पहचान पत्र या किसी भी तरह की पहचान के माध्यम से वह अनुसार 15 अक्टूबर 2021 तक अपने नाम फरीदाबाद नगर निगम को दे सकते है। जिसकी जांच निगम को 25 अक्टूबर तक कर 27 अक्टूबर तक जनता को सूचित करना होगा। इसके बाद 30 अक्टूबर को चुने गए लोगों को मकान देने के लिए डृा निकाला जाएगा। जिनके नाम डृा में निकलते है उनको नवंबर माह में ईएसडब्लू के तहत दो हजार रूपये प्रतिमाह नवंबर से देने होंगे। जिसके बाद उनको अप्रैल 2022 में सरकार द्वारा पुर्नवास के रूप में मकान प्रदान करेगी। उन्होंने खोरी गांव के लोगों ने अनुरोध किया है कि वह 15 अक्टूबर से पूर्व अपने नाम फरीदाबाद निगम को देने होंगे।