March 28, 2024

अनुसूचित जाति एवं पिछडे वर्ग को जन कल्याण विभाग द्वारा चलायी जा रही योजनाओं का मिल रहा लाभ: उपायुक्त

Faridabad/Alive News : उपायुक्त यशपाल यादव ने बताया कि जिले में सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसारअनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग के लिए जन कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत वित वर्ष में 161 लाभार्थियों को 52 लाख 75 हजार रुपये की धनराशि का और गत वर्ष 1173 लोगों को 3 करोड़ 86 लाख 6 हजार 546 रुपये की धनराशि का लाभ प्रदान किया गया है।

उपायुक्त यशपाल ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के लिए जन कल्याण विभाग के माध्यम से आमजन को आर्थिक लाभ देने के लिए कई योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। इनमें मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, डॉक्टर बी.आर.अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना, डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना, केवल अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए, मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह योजना, अत्याचार निवारण अधिनियम योजना प्रीवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 शामिल है।

इन योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग के लोगों को जनकल्याण के माध्यम से लाभ प्रदान किया जाता है। उपायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत बीपीएल परिवार, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग की लड़कियों की शादी में 51 हजार, ग्यारह हजार की धनराशि और सभी वर्ग की विधवाओं को उनकी लड़की की शादी में 51 हजार रुपये की धनराशि अनुदान स्वरूप प्रदान की जाती है। बशर्ते की लड़की की आयु शादी के समय 18 वर्ष या इससे अधिक व वर की आयु 21 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि डॉक्टर बी.आर.अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत अनुसूचित जाति, टपरिवास जाति के बीपीएल परिवारों के लिए 50 हजार रुपये की धनराशि मकान की मरम्मत के लिए अनुदान स्वरूप प्रदान किए जाते हैं।

उन्होंने आगे बताया कि डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्र योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को दसवीं में 60 प्रतिशत अंक ग्रामीण क्षेत्र से तथा 70 प्रतिशत अंक शहरी क्षेत्र से प्राप्त करने पर,12वीं में 70 प्रतिशत अंक ग्रामीण क्षेत्र तथा 75 प्रतिशत शहरी क्षेत्र में प्राप्त करने पर और अगली कक्षा में प्रवेश होने पर तथा स्नातक की कक्षाओं में ग्रामीण क्षेत्र से 60 प्रतिशत व शहरी क्षेत्र से 65 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर 8 हजार रुपये की धनराशि से 12 हजार रुपये की धनराशि छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है। उन्होंने आगे बताया कि मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह योजना के तहत वर वधु में से एक पक्ष अनुसूचित जाति व दूसरा पक्ष गैर अनुसूचित जाति से संबंधित होना चाहिए व वर-वधू दोनों बालिग होने चाहिए और दोनों की पहली शादी होनी चाहिए। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति का पक्ष हरियाणा का निवासी होने के साथ उनकी शादी पंजीकृत भी होनी चाहिए। तब इस योजना के तहत ढाई लाख रुपए की धनराशि वर- वधू को प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जाती है।

उपायुक्त यशपाल ने आगे बताया कि अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 प्रीवेंशन आफ अटरोसिटीज एक्ट 1989 के तहत अनुसूचित जातियों के लोगों के पीड़ितों को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता राशि अनुसूचित जाति के लोगों को 85 हजार रुपये से लेकर 8 लाख 25 हजार रुपये तक की धनराशि आर्थिक सहायता के तौर पर सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। इस पर जिला कल्याण अधिकारी जगदेव सिंह ने विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए बताया कि जिला में चालू वित वर्ष में अब तक मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 139 लाभार्थियों को 50 लाख 98 हजार रुपये की धनराशि तथा डॉ. अम्बेडकर मेघावी छात्र योजना के तहत 22 लाभार्थियों को एक लाख 77 हजार रुपये की धनराशि सरकार द्वारा हिदायतों के अनुसार प्रदान की गई है।

उन्होंने आगे बताया कि गत वित्त वर्ष में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 571 लाभार्थियों में दो करोड़ 21 लाख 98 हजार रुपये की धनराशि, डॉक्टर बी.आर.अंबेडकर नवीनीकरण आवास योजना के तहत 33 लाभार्थियों में 1 लाख 65 हजार रुपये की धनराशि, अत्याचार निवारण योजना के तहत 14 लोगों को 39 लाख 33 हजार 750 रुपये की धनराशि, मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतर्जातीय विवाह शगुन योजना के तहत 28 लाभार्थियों को 65 लाख 2 हजार रुपये की धनराशि, देवी डिबेट सेमिनार के तहत 7 लोगों को 84,994 रुपये की धनराशि, डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत 513 लाभार्थियों को 41 लाख 13 हजार रुपये की धनराशि और सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों के प्रचार- प्रसार के माध्यम से 7 लोगों को 84,994 की धनराशि वितरित की गई थी।