May 5, 2024

अनुसूचित जाति के व्यक्तियों मकान की मरम्मत हेतु मिलेगा अनुदान : उपायुक्त

Faridabad/Alive News : कल्याण विभाग के माध्यम से जिले में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति विमुक्त जाती व टपरीवास जाति के व्यक्तियों को मरम्मत योग्य मकान हेतु डा0 बी.आर. अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है।

उपायुक्त अतुल कुमार द्विवेदी ने बताया कि इस योजना के फलस्वरूप 25 हजार रूपये की अनुदान राशि एक बार में उन अनुसूचित जाति विमुक्त जाति व टपरीवास जाति के लाभार्थियों को देने का प्रावधान है, जिनके आधार नम्बर आवेदन पत्र में हों तथा जिनको किसी भी विभाग से मकान निर्माण हेतु अनुदान लिए हुए या अपने स्वयं के निर्मित मकान को बनाए हुए दस वर्ष या इससे अधिक समय हो गया हो तथा मकान मरम्मत योग्य हो।

द्विवेदी ने योजना के सम्बन्ध में पात्रता की जानकारी देते हुए बताया कि प्रार्थी हरियाणा का स्थायी निवासी होने के साथ-साथ अनुसूचित जाति विमुक्त जाति व टपरीवास जाति से सम्बन्धित होना चाहिए। प्रार्थी का नाम बीपीएल की सूचि में होना चाहिए। जिस मकान की मरम्मत की जानी है वह प्रार्थी के नाम होना चाहिए और उसे बने हुए कम से कम दस वर्ष या इससे अधिक समय हो गया हो।

प्रार्थी द्वारा मरम्मत के लिए हरियाणा के किसी भी विभाग से पहले अनुदान नहीं लिया होना चाहिए। आवेदन-पत्र में प्रार्थी द्वारा अपना आधार नम्बर अवश्य दिया जाये। आवेदन-पत्र का प्रोफार्मा विभागीय वैबसाइट www.scbchry.com.in पर उपलब्ध है। आवेदन के साथ अनुसूचित अथवा टपरीवास जाति का प्रमाण-पत्र तथा हरियाणा निवासी होने का डोमीसाइल प्रमाण-पत्र लगाना जरूरी है। इस सम्बन्ध में और अधिक जानकारी हासिल करने हेतु जिला कल्याण अधिकारी अथवा तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।