April 25, 2024

नियम 134ए: अब 7 जनवरी तक होंगे निजी स्कूलों में दाखिले, आनाकानी करने वाले स्कूलों की सूची होगी तैयार

Faridabad/Alive News: शिक्षा विभाग ने नियम 134ए के तहत निजी स्कूलों में दाखिले लेने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर से बढ़ाकर 7 जनवरी कर दी है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निजी स्कूलों में दाखिला लेने वाले बच्चों का डाटा तैयार कर 134ए के पोर्टल पर अपडेट करने के आदेश दिए है।

दरअसल, नियम 134ए के तहत निजी स्कूलों में दाखिला लेने वाले बच्चों तथा उनके अभिभावकों के लिए राहतभरी खबर है। शिक्षा विभाग ने एक बार फिर शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत दाखिले की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत बच्चे 7 जनवरी तक निजी स्कूलों में दाखिला ले सकते है। शिक्षा विभाग के इस फैसले से उन अभिभावकों को राहत मिली है जिनके बच्चों का दाखिला अभी तक निजी स्कूलों में नहीं हो पाया है।

दाखिला लेने में आनाकानी करने वाले निजी स्कूलों की सूची पोर्टल पर होगी अपडेट
शिक्षा विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार नियम 134 के तहत निजी स्कूलों में दाखिला लेने में आनाकानी करने और दाखिला निरस्त करने वाले निजी स्कूलों की सूची कारण सहित 134ए के पोर्टल https://134a-hr.in/ पर अपडेट होगी। शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों में दाखिला लेने वाले बच्चों का डाटा भी 134ए के पोर्टल पर अपडेट करने के आदेश दिए है।