April 29, 2024

उत्तर प्रदेश के RBI ने कैंसिल किया लाइसेंस, जाने क्या है वजह

Bussiness/Alive News: भारतीय रिज़र्व बैंक ने उत्तर प्रदेश की एक को ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिए भारतीय रिजर्व बैंक की एक और सख्त कार्रवाई के चलते उत्तर प्रदेश का एक बैंक पर ताला लग गया है। रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के खिलाफ कार्रवाई की है। रिजर्व बैंक ने बताया कि बैंक को बुधवार शाम से वित्तीय कामकाज करने से रोक दिया गया है। यह करवाई बैंकिंग विनमिया अधिनियम, 1949 की धारा 56 का अनुपालन नहीं करने के कारण से की गयी है। पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं बताते हुए रिजर्व बैंक ने जानकारी दी कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी न होने और कमाई की संभावना कम होने के आधार पर यह कदम उठाया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को जारी एक बयान में कहा कि लाइसेंस रद्द होने से बैंक बुधवार की शाम से कारोबार नहीं कर पाएगा।

ग्राहकों का क्या होगा
बैंक के अचानक बंद होने से बैंक में अपनी गाढ़ी कमाई रखने वाले आम खाताधारकों को तगड़ा झटका लगा है। बैंक में रखी उनकी पूंजी पर खतरा बढ़ गया हैं। केंद्रीय बैंक ने कहा कि प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से बीमा दावे के तहत पांच लाख रुपये की सीमा तक अपनी जमा राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे। यानि आपके पास भले ही बैंक में ज्यादा पैसे जमा हों, लेकिन आपको सिर्फ 5 लाख रुपये का ही भुगतान किया जाएगा।
पिछले महीने भी की थी बड़ी कार्रवाई।

RBI के नियमों को न मानना इस बैंक पर पड़ा भारी
रिजर्व बैंक के नियमों की अनदेखी एक और बैंक पर भारी पड़ी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, पटना पर नियामकीय प्रावधानों के उल्लंघन के लिए 60.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बता दें कि RBI ने बैंकों के दिन प्रतिदिन के कामकाज को लेकर सख्त नियम बनाए हैं और रिजर्व बैंक समय समय पर देश के निजी, सरकारी और सहकारी बैंकों के कामकाज की समीक्षा करता रहता है। इसी बीच नियमों के उल्लंघन का मामला पटना के बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड की ओर से सामने आया है।

19 जुलाई से सभी सेवाएं बंद
आरबीआई की ओर से कहा गया है कि यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड Banking Regulation Act, 1949 की धारा-56 के साथ ही धारा 11(1) और धारा 22 (3) (D) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है। बैंक की सभी तरह की सेवाएं तत्काल प्रभाव से 19 जुलाई 2023 से प्रतिबंधित कर दी गई हैं। इसके लिए केंद्रीय बैंक ने 14 जुलाई को ऑर्डर रिलीज किया था। बैन की गई सेवाओं में पैसा जमा करना और रिपेमेंट भी शामिल है।