May 2, 2024

राजनीतिक पार्टियों को परिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट प्रॉपर्टी एक्ट की करनी चाहिए पालना: डीसी

Faridabad/Alive News: जिलाधीश कम जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियों को परिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट प्रॉपर्टी एक्ट की पालना करनी चाहिए। जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने कहा कि निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाएं।

जिला निर्वाचन अधिकारी आज सोमवार को लघु सचिवालय के बैठक कक्ष में जिला के सभी राजनैतिक दलों व विभिन्न विभागों के अधिकारियों को परिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट प्रोपर्टी एक्ट की पालना करने के लिए दिशा निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श चुनाव आचार संहिता की उल्लंघना ना की जाए। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शनिवार को 18वीं लोकसभा चुनाव की घोषणा जारी कर दी गई है। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। जिलाधीश विक्रम सिंह ने सभी राजनीतिक दलों के साथ साथ विभिन्न विभागों के अधिकारियों को दा हरियाणा डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की पालना करने के निर्देश दिए हैं।

अधिकारियों को यह दिए दिशा निर्देश

जिलाधीश विक्रम सिंह ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को दिए डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश देते हुए कहा कि विभिन्न विभागों के अधिकारियों को डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की पालना सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि वे अपने-अपने कार्यालय परिसर में डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की पालना सुनिश्चित करें।

जिलाधीश ने एमसीएफ, स्मार्ट सीटी, एफएमडीए, अधीक्षक अभियन्ता जनस्वास्थ्य सर्कल, अधीक्षक अभियन्ता, लो.नि.वि. (भवन तथा मार्ग साखा) ,महा प्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन, जिला शिक्षा अधिकारी,जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, जनस्वास्थ्य विभाग के सभी कार्यकारी अभियन्ता, लो.नि.वि. (भवन व मार्ग ) के सभी कार्यकारी अभियन्ता, डीएचबीवीएन के सभी कार्यकारी अभियन्ता, सिंचाई विभाग के जिला सभी कार्यकारी अभियन्ता, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, जिला वन अधिकारी, कार्यकारी अभियन्ता, मार्केटिंग बोर्ड, कार्यकारी अभियन्ता, पंचायती राज, अधीक्षक अभियन्ता, डीएचबीवीएन, अधीक्षक अभियन्ता, जल सेवा सर्कल, सिविल सर्जन, उपनिदेशक पशुपालन, जिला के सभी खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि सरकारी,अद्र्घ सरकारी सम्पत्ति पर किसी प्रकार का कोई राजनीतिक संदेश, होर्डिंग, पोस्टर और वॉल पेटिंग नहीं लगी होनी चाहिए। यदि ऐसा पाया जाता है तो यह हरियाणा परीवेशन ऑफ डिफेसमेंट प्रॉपर्टी एक्ट 1989 और संशोधित अधिनियम 1996 के अन्तर्गत उल्लघंन होगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने कहा कि चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है। चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्वक और ढंग से संपन्न करवाना हम सभी नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है। ऐसे में सभी आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना करें और लोकतंत्र के इस सबसे बड़े पर्व में भागीदार बन जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाएं।