May 5, 2024

सार्वजनिक समारोह के आयोजन में उपायुक्त की अनुमति आवश्यक

Palwal/Alive News: उपायुक्त सतेंद्र दूहन ने बताया कि हरियाणा सरकार ने कोविड-19 महामारी की वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर सार्वजनिक समारोहों के आयोजन के लिए पहले जिलाधीश से अनुमति लेना जरूरी किया गया है। बिना अनुमति के किसी भी प्रकार के आयोजन नहीं किए जा सकेंगे। सरकार ने अनुमति देने की प्रक्रिया को काफी सरल किया है, ताकि आयोजक को कोई परेशानी न हो।

उपायुक्त ने बताया कि जिला में सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्य और अन्य मंडल सभाएं करने की अनुमति के लिए पहले आयोजक को सबसे पहले उपायुक्त कार्यालय की ई-मेल आईडी पर या फिर हार्ड कॉपी के माध्यम से आवेदन करना होगा। यह आवेदन उपायुक्त कार्यालय द्वारा प्रदान की गई आधिकारिक ई-मेल आईडी पर ईमेल करके भी किया जा सकेगा।

आवेदन प्राप्त करने के दिन ही उपायुक्त कार्यालय की ओर से पुलिस अधीक्षक, संबंधित एसडीएम, डीएसपी और नगर निगम, व नगर पालिका को ईमेल के माध्यम से नो-आब्जेकशन के लिए आवेदन की सॉफ्ट कॉपी भेजी जाएगी। इसके बाद संबंधित कार्यालयों व अन्य विभागों को यदि कोई आपत्ति नहीं है, तो वे ईमेल द्वारा आवेदन प्राप्त होने के अगले दिन सुबह 11 बजे तक अपनी एन.ओ.सी. प्रदान करनी होगी।

यदि कोई कार्यालय सुबह 11 बजे तक आवेदन पर आपत्ति प्रदान करने में विफल रहता है, तो आवेदन को डीम्ड मंजूरी दे दी जाएगी और आवेदक को बिना किसी देरी के अनुमति जारी की जाएगी। उपायुक्त सतेंद्र दूहन ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा वर्तमान कोविड-19 परिस्थितियों के अनुसार जारी दिशा-निर्देशों के तहत, सार्वजनिक समारोहों के आयोजकों को जिलाधीश की पूर्व अनुमति लेनी होगी।