May 7, 2024

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर अधिकारों के प्रति किया जागरूक

Faridabad/Alive News: आज सहायक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले अधिकारी एनआईटी कार्यालय के प्रागण में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। इस अवसर पर भारतीय मानक ब्यूरो फरीदाबाद के अधिकारी प्रवीन खन्ना, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के राष्ट्रीय कोषाअध्यक्ष प्रदीप बंसल व विंशेल सहरावत उपस्थित थे।

इस अवसर पर बोलते हुए जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नियन्त्रक विंशेल सहरावत ने उपभोक्ताओं को राष्टीय उपभोक्ता कानून के बारे जानकारी देते हुए उनका आवाहन किया कि वे सरकार द्वारा उनके हितो की रक्षा के लिए बनाए गए कानून का लाभ उठाये।

इस कानून के तहत 8 प्रकार के अधिकार सभी आम उपभोक्ताओं को उपलब्ध है। उपभोक्ता एक करोड रूप्ये तक के मामलों के बारे में शिकायत जिला स्तर पर, एक करोड़ से 10 करोड़ के मामले राज्य स्तर व 10 करोड़ से उपर के मामले की शिकायत राष्टीय उपभोक्ता न्यायालय में कर सकते है और इसके लिए किसी प्रकार के वकील की आवश्सकता नहीं है।

प्रदीप बंसल ने बताया कि हम सभी किसी ना किसी रूप में उपभोक्ता है, चाहे हम वस्तु का उपभोग कर रहे है या सेवा का सरकार द्वारा उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा के लिए उनको अनेक अधिकार दिए गए है। जिनका प्रयोग करके उपभोक्ता वस्तु अथवा सेवा में होने वाली किसी भी धोखाधडी के संबंध में कार्यवाही कर सकता है।

इस अवसर पर हिमालय निरीक्षक, गिरिश चन्द्र निरीक्षक, दीपक सोनी निरीक्षक, अभिषेक राणा उप-निरीक्षक, सन्दीप उप-निरीक्षक, उदय सिंह उप-निरीक्षक, सुरेन्द्र सिंह सहायक व राजकुमार आडिटर के अलावा सामान्य उपभोक्ताओं, व्यापारी भी काफी संख्या में उपस्थित थे।