May 21, 2024

सब कुछ ठीक है तो मान्यता का नवीनीकरण कराने से क्यों डर रहे हैं निजी स्कूल संचालक-मंच

Faridabad/Alive News: हरियाणा शिक्षा नियमावली के नियम के तहत स्थाई मान्यता वाले सभी निजी स्कूलों को 10 साल बाद अपनी मान्यता का नवीनीकरण कराना जरूरी है। इसी नियम की पालना में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी निजी स्कूल संचालकों को निर्देश दिया है कि वे स्थाई मान्यता की समीक्षा कराएं और ऑनलाइन फार्म-2 पर मांगी गई सभी जानकारी सही व ठीक प्रकार से भरकर जमा कराएं ताकि मान्यता का नवीनीकरण किया जा सके।

इसके साथ ही चेयरमैन सीबीएसई व हरियाणा बोर्ड को पत्र भेजकर कहा गया है कि बगैर समीक्षा के किसी भी स्कूल की आगे मान्यता न बढ़ाई जाए। स्कूल संचालक शिक्षा निदेशालय के इस निर्देश का विरोध कर रहे हैं और मंत्री, सांसद, विधायकों के माध्यम से अपना विरोध पत्र मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री तक पहुंचा रहे हैं।

स्कूल संचालकों के विरोध पर हरियाणा अभिभावक एकता मंच के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट ओ. पी शर्मा व प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा ने कहा है कि स्कूल संचालक हमेशा यह दावा करते हैं कि वे सीबीएसई व हरियाणा शिक्षा नियमावली के सभी नियम कानूनों का पालन कर रहे हैं तो अब वे शिक्षा नियमावली के इस नियम का विरोध क्यों कर रहे है और सब कुछ ठीक है तो मान्यता का नवीनीकरण कराने से क्यों डर रहे हैं।

मंच का कहना है कि स्कूल संचालक हर उस नियम व आदेश का विरोध करते हैं और उसको नहीं मानते हैं जो उनके हितों के खिलाफ होता है या जिनकी वजह से उनके नियम विरुद्ध कार्यों की पोल खुलती है। कैलाश शर्मा ने कहा है कि बैंक में भी खाताधारकों से कई बार केवाईसी फार्म पर ब्यौरा मांगा जाता है जिसे खाताधारक देते हैं। अब केंद्र सरकार ने 10 साल पुराने हो चुके आधार कार्ड होल्डरों से आधार कार्ड का नवीकरण कराने को कहा है जिसे लोग करा रहे हैं। जब एक आम आदमी सभी नियम कानूनों का पालन करता है तो प्राइवेट स्कूल संचालकों को भी सभी नियमों का पालन करना चाहिए।

मंच के प्रदेश संरक्षक सुभाष लांबा व लीगल एडवाइजर एडवोकेट बी.एस विरदी ने कहा है कि हरियाणा सरकार ने स्कूल संचालकों के दबाव व सांसद, विधायकों की सिफारिश पर अगर शिक्षा नियमावली में संशोधन करके 10 साल बाद मान्यता का नवीनीकरण कराने के नियम को बदला तो इसके खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जाएगी।