सुपर एसएमएस और हैप्पी सीडर समेत 12 मशीनों पर किसानों को मिलेगी 50 प्रतिशत तक सब्सिडी
Faridabad/Alive News : उपायुक्त (डीसी) आयुष सिन्हा के मार्गदर्शन में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा द्वारा वर्ष 2026-2027 के लिए किसानों को विभिन्न कृषि यंत्रों पर अनुदान (सब्सिडी) उपलब्ध करवाने हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक किसान विभागीय पोर्टल www.agriharyana.gov.in पर जाकर 15 जून 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।
उप कृषि निदेशक बाबूलाल और सहायक कृषि अभियंता राकेश कुमार ने बताया कि विभाग द्वारा CRM Component RKVY-2026-27 योजना के तहत किसानों को 50 प्रतिशत या तय की गई अधिकतम अनुदान राशि (जो भी कम हो) का लाभ दिया जाएगा।
इन 12 कृषि यंत्रों पर मिलेगी सब्सिडी
- सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट (सुपर एसएमएस)
- हैप्पी सीडर और स्मार्ट सीडर
- पैडी स्ट्रॉ चॉपर / श्रेडर / मल्चर
- श्रबमास्टर / रोटरी स्लेशर
- हाइड्रोलिक रिवर्सिबल एम.बी. प्लो
- जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल
- सुपर सीडर और सरफेस सीडर
- बॉलिंग मशीन और क्रॉप रीपर
- ट्रैक्टर माउंटेड लोडर (बिना ट्रैक्टर के)
- ट्रैक्टर से चलने वाली टेडर मशीन
आवेदन के लिए जरूरी नियम और शर्तें
- पोर्टल पर पंजीकरण: किसान का ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर खरीफ व रबी (2025-26) सीजन के दौरान पंजीकरण होना अनिवार्य है।
- सीमित आवेदन: एक परिवार पहचान पत्र (PPP ID) से केवल एक ही किसान तथा एक ही मशीन के लिए आवेदन मान्य होगा।
- ट्रैक्टर आरसी: हरियाणा राज्य में पंजीकृत ट्रैक्टर की वैध आरसी (जो परिवार के किसी भी सदस्य के नाम हो सकती है)।
- शपथ पत्र: फसल अवशेष (पराली) न जलाने का शपथ पत्र देना होगा। साथ ही पिछले 3 वर्षों में उस मशीन पर कोई अनुदान न लिया हो।
- दस्तावेज: लघु, सीमांत या आरक्षित श्रेणी का लाभ लेने के लिए पटवारी/तहसीलदार की रिपोर्ट और जाति प्रमाण पत्र जरूरी है।
नोट: किसानों का चयन ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से जिला स्तरीय कार्यकारी कमेटी द्वारा किया जाएगा। मशीन की पेमेंट ऑनलाइन माध्यम, बैंक या चेक द्वारा ही करनी होगी, नकद भुगतान मान्य नहीं होगा। अधिक जानकारी के लिए किसान उप कृषि निदेशक या सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

