May 5, 2024

जिले में महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत दिशा निर्देश जारी

Faridabad/Alive News: जिला में सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार प्रदेश में कोरोना के केसों के चलते सरकार ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत मिनी लॉकडाउन की पाबंदिया जारी कर रखी हैं। जिला में कोविड के प्रकोप के चलते आगामी 15 फरवरी तक बढा दिया गया है। सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार वैक्शीनेशन कैम्प आयोजित किए जा रहे हैं।

इसके अलावा ज़िला में मॉल और मार्केट शाम सात बजे तक ही खुले रखे जा सकते हैं। बार और रेस्टोरेंट,रैली, धरने और प्रदर्शन 50 प्रतिशत सीटिंग क्षमता के साथ ही संचालित होंगी। कोविड-19 के संक्रमण के लगातार वृद्धि को ध्यान में रखते हुए जिला में कोविड-19 मामले जिला आपदा के रूप में प्रबंधन प्राधिकरण फरीदाबाद द्वारा महामारी के दिशा-निर्देशों को लागू करने का निर्देश दिए हैं।

सभी कार्यालयों सरकारी और निजी को अपने पूर्ण क्षमता के साथ कार्य करने की अनुमति है। नियमित स्वच्छता और कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार अपनाने के दौरान क्षमता मानदंड की पूर्व अनुमति से 100 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने की अनुमति है। सभी मनोरंजन पार्क और बिजनेस प्रदर्शनियों को उनके 50 प्रतिशत के साथ खोलने की अनुमति है।

जबकि सामाजिक दूरियों के मानदंडों को अपनाते हुए क्षमता, नियमित रूप से स्वच्छता और कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार मानदंड सभी इंसीडेंट कमांडर दिशानिर्देशों को सख्ती से लागू करेंगे। उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति इन उपायों के विरुद्ध धारा 51 से के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की होगी।