May 5, 2024

कोरोना से मरने वालों के परिजनों को सरकार देगी पचास हजार रूपये, इस पोर्टल पर करना होगा आवेदन

Faridabad/Alive News : भारत सरकार के दिशा निर्देशों पर राज्य सरकार के अनुसार राज्य में कोविड-19 के कारण मरने वाले प्रत्येक मृतक के परिजनों को 50 हजार रूपये की अनुग्रह सहायता राशि प्रदान की जा रही है। आवश्यक दस्तावेज जमा करने के 30 दिनों के भीतर अनुग्रह सहायता राशि लाभार्थी के बैंक खाते में वितरित कर दी जाएगी।

उपायुक्त के अनुसार 20 मार्च को पहले कोविड-19 के कारण हुई मृत्यु के मामले में दावेदार 25 मई तक अनुग्रह सहायता के लिए आवेदन कर सकता है। उन्होंने बताया कि 20 मार्च 2022 के बाद कोविड-19 के कारण मृत्यु के मामले में दावेदार मृत्यु की तारीख से 90 दिनों के भीतर आवेदन जमा कर सकते हैं।

उपायुक्त ने कहा कि अगर कोई दावेदार किसी कारणवश निर्धारित समय में आवेदन नहीं कर सका। तो दावेदार शिकायत निवारण समिति से संपर्क कर सकता है। आवेदक अपना आवेदन सरल पोर्टल https://saralharyana.gov.in/ पर उपलब्ध “Ex-Gratia assistance to next of kin of the deceased by Covid-19” के माध्यम से जमा कर सकते हैं। व्यक्ति द्वारा फर्जी दावा जमा करने या झूठा प्रमाण पत्र जमा करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 52 के तहत उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।