May 5, 2024

किसान 14 अगस्त तक कृषि यन्त्रों पर अनुदान के लिए करें आवेदन – डीसी

Faridabad/Alive News : उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया है कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष 2023-24 में भी केन्द्र सरकार की इन-सीटू कोप रेजीड्यू मैनेजमेन्ट स्कीम के तहत फसल अवशेषों के प्रबन्धन हेतू व्यक्तिगत कृषि यन्त्रों व कस्टम हायरिंग सैन्टर की स्थापना पर कमश: 50 व 80 प्रतिशत तक अनुदान उपलब्ध करवाया जाएगा।

योजना के तहत कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित करने के इच्छुक किसानों की सहकारी समितियाँ, एफपीओ, पंचायत व व्यक्तिगत श्रेणी में किसान जिनके पास अपने ट्रैक्टर है, से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक किसान समिति विभाग के पोर्टल https://www.agriharyana.gov.in/ पर दिनांक 14 अगस्त 2023 तक ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। उपायुक्त ने किसानों से आह्वान किया कि वे अपने फसल अवशेषों में आग नही लगायें, अपितु अनुदान पर कृषि यन्त्र प्राप्त करके इनके प्रयोग से फसल अवशेषों का उचित प्रबन्धन करें।

सहायक कृषि अभियन्ता फरीदाबाद विजय कुमार यादव ने योजना के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुऐ बताया कि फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत 9 प्रकार के कृषि यन्त्रों जैसे सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस), हैप्पी सीडर, पैडी स्ट्रा चोपर या श्रेडर या फिर मल्चर, शर्ब मास्टर या रोटरी स्लैशर, हाईड्रोलिक रिवर्सिबल एम बी प्लो, जिरो टिल सीड ड्रिल ट्रैक्टर, रीपर बाईन्डर (ट्रैक्टर पर लगने वाला, स्व-चलित, 3 व्हील व 4 व्हील), सुपर सीडर, बेलर व हे रेक पर अनुदान दिया जा रहा है।

पहले से स्थापित कस्टम हायरिंग केन्द्र भी इन कृषि यन्त्रों पर अनुदान का लाभ लेने हेतू आवेदन कर सकते हैं। परन्तु जिन कस्टम हायरिंग केन्द्रों ने इन-सीटू फसल अवशेष प्रबन्धन कृषि यन्त्र पहले लिए हुए हैं वह केवल एक्स-सीटू प्रबन्धन कृषि यन्त्रों पर व जिन कस्टम हायरिंग केन्द्रों ने ऐक्स-सीटू प्रबन्धन कृषि यन्त्र पहले लिए हुए हैं वह केवल इन-सीटु फसल अवशेष प्रबन्धन कृषि यन्त्रों पर अनुदान हेतु आवेदन कर सकते हैं। व्यक्तिगत किसान उक्त 9 प्रकार के फसल अवशेष प्रबंधन कृषि यन्त्रों में से अलग-अलग तरह के किन्ही 3 यन्त्रों पर व कस्टम हायरिंग केन्द्र न्युनतम 3 व अधिकतम 5 कृषि यन्त्रों पर अनुदान हेतु आवेदन कर सकते हैं।

किसान ने पिछले 2 वर्षों में किसी भी योजना में उसी फसल अवशेष प्रबन्धन कृषि यन्त्रों पर अनुदान का लाभ न लिया हो तथा किसान का पंजीकरण मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर होना अनिवार्य है। ट्रैक्टर चालित कृषि यन्त्रो हेतू किसान के पास अपना ट्रैक्टर होना अनिवार्य है। आवेदन करते समय व्यक्तिगत किसान को सम्बन्धित दस्तावेज जैसे कि परिवार पहचान पत्र, पैन कार्ड, अनुसूचित जाति या लघु या फिर सीमान्त किसान श्रेणी में अनुदान का लाभ लेने हेतु प्रमाण पत्र, हरियाणा राज्य में पंजीकृत ट्रैक्टर की वैद्य आरसी, बैंक खाते की पासबुक, कैंसल चैक, पिछले 2 वर्षों में किसी भी योजना में उक्त कृषि यंत्रों पर अनुदान का लाभ न लेने बारे स्वयं घोषणा पत्र व फसल अवशेष न जलाने बारे वचन पत्र इत्यादि पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।

कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना हेतु आवेदन के लिए पंजीकरण की प्रति, पैन कार्ड, अनुसूचित जाति श्रेणी में लाभ हेतु अनुसूचित जाति श्रेणी से सम्बन्धित होने का प्रमाण, बैंक खाते की पासबुक, कैंसल चैक, 5 वर्ष तक कृषि यन्त्रों को न बेचने का स्वयं घोषणा-पत्र व फसल अवशेष न जलाने बारे वचन पत्र पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। अपलोड किए गए दस्तावेज सहायक कृषि अभियन्ता, फरीदाबाद कार्यालय में भी जमा करवाने आवश्यक हैं। लाभार्थियों का चयन उपायुक्त फरीदाबाद की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारिणी समिति द्वारा किया जाएगा।

चयनित किसानों को निर्धारित समय सीमा के अन्दर कृषि उपकरणों की खरीद कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा द्वारा अधिकृत तथा सूचिबद्ध कृषि यन्त्र निर्माताओं से करके अपने खरीद किये गये कृषि यन्त्र के मूल बिल के साथ कृषि यन्त्र का ई-वे बिल, स्वयं घोषणा पत्र, यन्त्र के साथ लाभार्थी की फोटो कार्यालय में जमा करवानी होगी व अपने कृषि यन्त्र को भौतिक सत्यापन हेतू प्रस्तुत करना होगा। सफल भौतिक सत्यापन के उपरान्त व सभी दस्तावेजों के सही पाये जाने पर अनुदान राशि लाभार्थी के खाते में सीधे जमा करवा दी जायगी।

अधिक जानकारी के लिए किसान उपकृषि निदेशक फरीदाबाद अथवा सहायक कृषि अभियन्ता फरीदाबाद कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।