April 28, 2024

सौर ऊर्जा ट्युबबेल कनेक्शन के लिए जिले के किसान 01 मार्च तक सरल पोर्टल पर करें आवेदन

Faridabad/Alive News :अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. आनंद शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा के तहत जिला फरीदाबाद के किसान 6 श्रेणियों के 3 एचपी, 7.5 एचपी व 10 एचपी के सोलर ऊर्जा पम्प 75 प्रतिशत अनुदान पर लगवाने हेतू हरियाणा सरकार के सरल पोर्टल (saralharyana.gov.in) पर 01 मार्च 2024 तक आवेदन कर सकते है। इसके अतिरिक्त बिजली आधारित कनैक्शन (DHBVN) के मौजूदा आवेदकों को सौर ऊर्जा पम्प के कनैक्शन के लिए प्राथमिकता दी जाएगी, बशर्ते उनको अपने मौजूदा बिजली कनैक्शन का समर्पण करना पड़ेगा।

इस वर्ष के लक्षित लाभार्थियों का चयन परिवार की वार्षिक आय व भूमि धारण के आधार पर किया जाएगा। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए एडीसी आनंद शर्मा ने बताया कि ऑनलाईन आवेदन करने के लिए सभी किसानों को आवश्यक दस्तावेज जैसे परिवार पहचान पत्र होना आवश्यक है एवं आवेदक के नाम पर बिजली आधारित पम्प न हों, आवेदक के नाम पर कृषि भूमि की जमाबन्दी/फर्द होना आवश्यक है।

किसान अपने खेत में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली जैसे टपका, फव्वारा सिंचाई या भूमिगत पाईप लाईन स्थापित हो या पम्प लगाने से पहले स्थापित कर लेगें (प्रमाण पत्र/शपथ पत्र), अपलोड करना अति आवश्यक है। हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वेक्षण के अनुसार उन गांवों में जहां भूजल स्तर 100 फीट से नीचे चला गया है सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना अनिवार्य है, अन्य को भूमिगत पाईप लाइन या सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को लगाना अनिवार्य होगा। धान उगाने वाले किसान जिनके क्षेत्र में हरियाणा वाटर रिसोर्स अथॉरिटी की रिपोर्ट के आधार पर भूजल स्तर 40 मीटर से नीचे गिर गया है वह किसान इस योजना के पात्र नहीं है।

पुराने सभी आवेदक भी नये सिरे से आवेदन करें (जिन्होनें अभी तक लाभार्थी हिस्सा जमा नहीं करवाया है)। किसान अपने ऑनलाईन आवेदन में क्षमता अनुसार जैसे 3 एचपी डीसी सरफेस मोनोब्लॉक, 7.5 एचपी डीसी सबमर्सिबल नार्मल कंट्रोलर तथा 10 एचपी डीसी सबमर्सिबल नार्मल कंट्रोलर और 10 एचपी एसी सबमर्सिबल नार्मल कंट्रोलर, 10 एचपी डीसी सबमर्सिबल यूनिवर्सल कंट्रोलर और 10 एचपी एसी सबमर्सिबल यूनिवर्सल कंट्रोलर सोलर पम्प के लिए लाभार्थी हिस्सा जमा करा सकते है व अपनी इच्छानुसार कम्पनी का चयन कर सकते है। इसके उपरान्त सरल पोर्टल पर दोबारा जाकर पेमेंट वेलीडेट करने के बाद ही किसान का आवेदन पूरा होगा, अन्यथा किसान का आवेदन पत्र रदद् समझा जाएगा। पेमेंट वेलीडेट करने के लिए किसान को बैंक से प्राप्त ट्रांजेक्शन नम्बर को सरल हरियाणा वेबसाईट पर भरना होगा व चालान की प्रति जिस पर बैंक द्वारा ट्रांजेक्शन नम्बर लिखा हुआ है व बैंक की स्टाम्प लगी हुई है, को पोर्टल पर ही अपलोड करना होगा।

सोलर वाटर पम्पिगं सिस्टम से सम्बन्धित अधिक जानकारी व नियम और शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए जिले के किसान विभाग की वेबसाईट (http://hareda.gov.in) पर जा सकते हैं या किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय, अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य परियोजना अधिकारी, फरीदाबाद (ADC-cum-CPO, Faridabad) कमरा नम्बर 403 में संपर्क कर सकते हैं।