Faridabad/Alive News: पुलिस थानों में महिला कर्मचारियों की सुरक्षा और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए POSH एक्ट 2013 के तहत विशेष प्रशिक्षण अभियान शुरू किया गया है। पुलिस आयुक्त कार्यालय के निर्देश और डीसीपी मुख्यालय के आदेश पर जिले के सभी 31 थानों में यह प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसी कड़ी में 16 अक्टूबर को सेक्टर-8 थाने में कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें करीब 30 पुलिसकर्मियों ने भाग लिया।
कार्यशाला में अधिवक्ता काम्या ने पुलिसकर्मियों को POSH कानून के प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न क्या है, इसकी शिकायत कैसे की जा सकती है और आंतरिक शिकायत समिति (ICC) की क्या भूमिका होती है। उन्होंने महिला पुलिसकर्मियों और महिला शिकायतकर्ताओं से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता बरतने पर भी जोर दिया।
अधिवक्ता काम्या ने कार्यशाला में सुप्रीम कोर्ट के विशाखा दिशानिर्देशों और कानून से जुड़े संशोधनों के बारे में भी जानकारी दी। थाना प्रभारी राजबीर सिंह ने कहा कि इस प्रशिक्षण से पुलिसकर्मियों में महिला सुरक्षा और कार्यस्थल पर सम्मानजनक माहौल बनाए रखने के प्रति जागरूकता बढ़ेगी।
पुलिस के अनुसार, डीसीपी मुख्यालय हिमाद्री कौशिक द्वारा जारी कार्यक्रम के तहत आने वाले दिनों में जिले के सभी 31 थानों में यह प्रशिक्षण अभियान चलाया जाएगा।

