Faridabad/Alive News: वर्ष 2022 में दर्ज गैंगरेप मामले में फरीदाबाद की अदालत ने चारों दोषियों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला फरीदाबाद पुलिस की साक्ष्य आधारित जांच और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के आधार पर आया।
पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, जुलाई 2022 में थाना आदर्श नगर क्षेत्र में एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई थी। पीड़िता की शिकायत पर तुरंत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ साक्ष्य जुटाए।
पुलिस ने घटनास्थल से मिले सबूत, गवाहों के बयान और अन्य तकनीकी व वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर जांच पूरी कर 27 सितंबर 2022 को अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी।
उप जिला न्यायवादी (डीडीए) डॉ. रेखा जांगड़ा ने बताया कि सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता अपने पहले दिए गए बयान से मुकर गई थी। इसके बावजूद अभियोजन पक्ष ने तकनीकी और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर अदालत में मजबूती से पक्ष रखा, जिसके चलते चारों आरोपियों के खिलाफ अपराध साबित हो गया।
मामले की सुनवाई के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने 27 जुलाई 2026 को चारों दोषियों को गैंगरेप के मामले में 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा दो दोषियों को आईटी एक्ट के मामले में 2 वर्ष के कठोर कारावास की अतिरिक्त सजा भी दी गई।
फरीदाबाद पुलिस ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों में त्वरित, निष्पक्ष और साक्ष्य आधारित जांच कर दोषियों को सजा दिलाना उसकी प्राथमिकता है। पुलिस और अभियोजन विभाग के संयुक्त प्रयासों से इस मामले में न्याय सुनिश्चित किया गया।

