July 25, 2026

प्रदूषण नियंत्रण के लिए पुराने कमर्शियल वाहनों की एंट्री पर रोक : आरटीओ 

Faridabad/Alive News:  राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने बढ़ते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु दिशा-निर्देश संख्या 88 तारीख 17 अक्टूबर 2025 को संशोधन जारी किया है। इस संशोधन के तहत दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाणिज्यिक माल वाहनों पर कड़े प्रतिबंध लागू किए गए हैं। यह जानकारी  आरटीओ सचिव मुनीश सहगल ने दी।  

निर्देशों के अनुसार 1 नवम्बर 2025 से दिल्ली में गैर दिल्ली पंजीकृत सभी कमर्शियल गुड्स वाहन जिनमें लाइट गुड्स व्हीकल,, मीडियम गुड्स व्हीकल एवं हेवी गुड्स व्हीकल शामिल हैं और जो बीएस-3 अथवा उससे कम मानक के हैं, उनका प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

इसके अतिरिक्त, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के विभिन्न चरणों के अनुसार माल वाहनों पर लागू प्रतिबंध संबंधित चरण के प्रभावी रहने तक जारी रहेंगे। आयोग ने स्पष्ट किया है कि इन निर्देशों का उद्देश्य राजधानी की वायु गुणवत्ता में सुधार कर नागरिकों को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराना है। सभी वाहन चालकों एवं परिवहन कंपनियों से अपील है कि वे लागू दिशा-निर्देशों का पालन करें और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग दें।