May 18, 2024

बिजली सरचार्ज माफी योजना: फरीदाबाद के करीब 50 हजार बकायेदारों को मिलेगा योजना का लाभ, ये है नियम

Faridabad/Alive News: दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की ओर से बकायेदार उपभोक्ताओं के लिए सरचार्ज माफी योजना की शुरुआत की गई है। योजना का लाभ जिले के लगभग 50 हजार उपभोक्ताओं को मिलेगा। बकायेदारों को कुल राशि एक साथ जमा करने पर 5 फीसदी की छूट मिलेगी।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बिजली के डिफॉल्टरों को राहत देते हुए 25 अगस्त को बिजली सरचार्ज माफी योजना 2022 की घोषणा की। जिले में करीब 6 लाभ बिजली के उपभोक्ता है। इनमें से करीब 50 हजार डिफाल्टर घोषित हो चुके हैं। 31 दिसंबर 2021 से डिफॉल्टर चल रहे उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। ऐसे व्यक्तियों का डाटा अभी डिवीजन वाइज डाटा एकत्रित किया जा रहा है। लोग इस योजना का लाभ 30 नवंबर तक उठा सकते हैं।

शहरी व ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए ये हैं नियम

बिजली निगम के अधिकारियों के मुताबिक घरेलू ग्रामीण व शहरी उपभोक्ता तीन किस्तों या फिर एकमुश्त में बकाया राशि जमा करा सकते हैं। एक साथ बकाया बिल जमा करने पर उपभोक्ता को 5 फीसदी छूट दी जाएगी। यदि उपभोक्ता अगले छह बिलों का भुगतान लगातार समय पर करता है तो फ्रीज किया हुआ ब्याज किस्तों में माफ किया जाएगा। यदि उपभोक्ता बकाया बिल तीन किस्तों या एकमुश्त जमा नहीं कराता या फिर अगले छह बिल लगातार नहीं जमा करता तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता से सारा ब्याज वसूला जाएगा और वह व्यक्ति इस योजना से वंचित रहे

व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए ये हैं नियम

अधीक्षण अभियंता नरेश कक्कड़ ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन कटे हैं वह एकमुश्त या फिर तीन में से एक किस्त जमा कर कनेक्शन दोबारा ले सकते हैं। उपभोक्ता से बकाया राशि पर 11 फीसदी प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज लिया जाएगा, जो पहले 1.5 प्रतिमाह की दर से था। उपभोक्ता बिल जमा करने के साथ साथ गलत बिल को ठीक करने के लिए भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

इस योजना में लाभ के लिए बकायेदार अपने उपमंडल अधिकारी से जानकारी ले सकते है। किसी न्यायालय में लंबित चल रहे केस से संबंधित उपभोक्ता को यह लाभ नहीं मिल सकेगा। उपभोक्ता न्यायालय से केस वापिस लेने के बाद इस योजना का लाभ उठा सकता है।