April 18, 2024

जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने मनाया राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस

Palwal/Alive News: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के तत्वावधान में जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा चेयरमैन चंद्रशेखर व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं सचिव पीयूष शर्मा के निर्देशन में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत मंगलवार को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया गया। इस दौरान पलवल जिला के 211 गांवों में जागरूकता शिविर आयोजित किये गये, जिनके माध्यम से प्राधिकरण की सेवाओं व सुविधाओं की जानकारी जन-जन तक पहुंचाई गई। इस सफल आयोजन के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं प्राधिकरण के चेयरमैन चंद्रशेखर ने विशेष रूप से बधाई दी।

राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के मौके पर पैनल अधिवक्ता जगत सिंह रावत, नवीन रावत, नारायण परमार, हंसराज शांडिल्य द्वारा एस पी एस इंटरनेशनल स्कूल, राजकीय उच्च विद्यालय कैंप, मॉडल स्कूल धतीर, राजकीय कन्या विद्यालय होडल में कानूनी जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया। प्राधिकरण के तत्वावधान में पैनल अधिवक्ताओं के अलावा सक्षम युवाओं द्वारा गांव हरि नगर, मोहन नगर, श्याम नगर, प्रकाश नगर, कल्याण एंक्लेव, एक्सटेंशन व न्यू एक्सटेंशन, तूहीराम कालोनियों में, शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न सरकारी व निजी स्कूलों में व महिला एवं बाल विकास परियोजना विभाग के अंतर्गत आंगनवाड़ी वर्कर्स द्वारा पलवल के 211 गांवों में जागरूकता शिविरों व जागरूकता शिविरों के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगिताओं, मास्क व पम्पलेट वितरण के माध्यम से राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया गया।

आयोजित शिविरों पैनल अधिवक्ताओं व संबंधित ने छात्र-छात्राओं, ग्रामीणों, चालक व परिचालकों को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के उद्देश्य, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987, मौलिक अधिकारों व मौलिक कत्र्तव्यों, बाल व महिला अधिकारों, लोक अदालत व मध्यस्थता के फायदे, नालसा व हालसा की योजनाओं, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया।

पैनल अधिवक्ताओं ने बताया कि आज के दिन 1995 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम लागू किया गया। आज के ही दिन समाज के हर जरूरतमंद यानी जो अपने आप को आर्थिक तौर से न्याय लेने में सक्षम नहीं समझता हो, या मुकदमों के खर्च के लिए अन्य पात्रता के आधार पर सरकार से मदद लेने के हकदार हों, को संवैधानिक अधिकार के रूप में कानूनी अधिकार के माध्यम से सशक्त बनाने के लिए न्यायपालिका के निर्देशन में एक सार्थक पहल की गयी।

पैनल अधिवक्ताओं ने विशेष रूप से प्राधिकरण की हैल्पलाइन नंबर 01275 298003 के बारे में भी जानकारी प्रदान की। एस पी एस इंटरनेशनल स्कूल पलवल में चालकों व परिचालकों द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण बारे प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण संस्थान रोहतक व बहादुरगढ़ जाने में असुविधा और अपनी परेशानियों बाबत लिखित दरखास्त भी प्रस्तुत की, उन्होंने दरखास्त के माध्यम से प्रशिक्षण संस्थान को जिला पलवल में ही खुलवाने की मांग की गयी है। इसके अलावा उन्होंने जिला कल्याण विभाग से कन्यादान राशि उपलब्ध ना होने, जरूरतमंद परिवार द्वारा बेटियों की शादी संबधी, बुजुर्ग सम्मान पैंशन, दीवानी मामलों संबंधित कानूनी सलाह मुफ्त प्रदान की गई ।