May 1, 2024

134-ए के विद्यार्थियों की फीस की पूर्ति के लिए मौलिक शिक्षा निदेशालय ने तैयार किया आनलाइन पोर्टल

Faridabad/Alive News : हरियाणा मौलिक शिक्षा निदेशालय ने एक पत्र जारी कर राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी और सभी मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए है कि कक्षा दूसरी से आठवीं तक के निजी स्कूलों में पढ़ रहे 134-ए के पर्मोट किए गए विद्यार्थियों की फीस की प्रतिपूर्ति की जा सके। उसके लिए निजी स्कूल हरियाणा शिक्षा विभाग की वेबसाईट पर छात्रों को अंतिम तिथि से पहले लिंक कर सकें।

हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियामावली 2003 के नियम 134-ए के शिक्षण सत्र  2020 और 2021 के दौरान कक्षा दूसरी से आठवीं तक के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में प्रर्मोट हुए छात्रों की फीस की प्रतिपूर्ति के लिए आनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है। निर्देश में कहा गया कि मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में नियम 134-ए के तहत बी.पी.एल.और ई.डब्लूयू.एस. श्रेणी में पढ़ रहे दूसरी से आठवीं तक के सभी मेधावी छात्रों का आवेदन शिक्षा विभाग की वेबसाईट http://harprimary.gov.in पर लिंक करें जिसकी अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2021 है।

हरियाणा मौलिक शिक्षा निदेशालय के अनुसार दिए गए उक्त लिंक पर स्कूल के प्रबंधक नामांकन करने के उपरांत आवेदक का रजिस्टर्ड आ.डी. और पासवर्ड आवेदक के मोबाईल नंबर पर ही प्राप्त होंगे। इस दौरान स्कूल प्रबंधक सुविधानुसार छात्रों का विवरण दर्ज करते समय आवश्क सुधार कर सकते है, लेकिन आवेदन जमा होने के बाद इसमें कोई सुधार नहीं किया जा सकता। अंतिम तिथि के बाद किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय का आवेदक स्वीकार्य नहीं किया जायेगा। यदि पोर्टल में कोई भी तकनीकी खराबी आती है तो स्कूल विभाग की हैल्पलाईन नं-0172-5049-801 पर या ई-मेल आईडी पर संर्पक कर सकते हैं।