April 19, 2024

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत सीएम खट्टर ने लाभार्थियों को किया सम्बोधित

Chandigarh/Alive News: मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मार्च तक सभी 43 लाख लोगों को रजिस्टर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि निम्न आय वर्ग के परिवार को कैसे मुख्य धारा में लाया जाए ये यही हमारी सरकार का लक्ष्य है। एक लाख तक वार्षिक आय वाले परिवारों को आगे बढ़ाने के लिए अंत्योदय मेले लगाए गए है। अलग-अलग विभागों की 54 स्कीम के तहत उनकी आय बढ़ाने के लिए काम किया है। सीएम ने मुख्‍यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के संबंध में की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि कमजोर वर्ग, किसान, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों व छोटे दुकानदारों के लिए प्रीमियम राज्य सरकार भरेगी। इस योजना के दायरे में आने वाला प्रत्येक परिवार 6000 रुपये प्रति वर्ष के लाभ के लिए पात्र होगा। मुख्‍यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत हरियाणा के सभी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, किसान, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों व छोटे दुकानदारों के लिए विभिन्न बीमा योजना तथा पेंशन योजना का प्रीमियम राज्य सरकार भरेगी। इसी योजना के संबंध में आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य के सभी उपायुक्त के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के तीन लाख 14 हजार लाभार्थियों के खाते में 5.50 करोड रुपए की प्रीमियम राशि स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान के माध्यम से ट्रांसफर की है।

एडीसी ने कहा कि सरकार की यह एक अनूठी पहल है जो हर वर्ग के भविष्य को सुरक्षित करने तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का काम कर रही है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में सभी ईडब्ल्यूएस परिवारों जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए तथा 2 हेक्टेयर तक की भूमि जोत के परिजनों के अलावा 1.5 करोड़ तक के वार्षिक कारोबार वाले छोटे व्यापारियों को भी शामिल किया गया है

इस योजना के दायरे में आने वाला प्रत्येक परिवार 6000 रुपये प्रति वर्ष के लाभ के लिए पात्र होगा। इस पैसे का उपयोग पेंशन और बीमा के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लाभार्थी के हिस्से के भुगतान के लिए किया जाएगा। फरीदाबाद में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत 2 हेक्टेयर से कम जमीन वाले किसान को अलग-अलग आयु वर्ग के हिसाब से प्रीमियम भरना होगा। किसान की आयु 60 वर्ष होने के बाद उसे 3 हजार रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। इस योजना के लिए किसान की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इस बारे में कोई भी नागरिक टोल फ्री नंबर 180030003468 पर फोन करके जानकारी ले सकता है।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को भी शामिल किया है। इस योजना के लिए लाभार्थी की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके लिए 330 रुपए सालाना प्रीमियम भरना होगा। अगर लाभार्थी की 55 वर्ष तक मौत हो जाती है तो उसके परिजनों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। इस योजना के संबंध में जानकारी लेने के लिए कोई भी नागरिक टोल फ्री नंबर 18001801111 पर संपर्क कर सकता है।

इसके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत इस योजना के लिए लाभार्थी को 12 रुपए सालाना प्रीमियम भरना होगा। इस योजना के तहत अगर लाभार्थी की 18 से 70 वर्ष के बीच सड़क हादसे में मौत हो जाती है तो उसके परिजनों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। इस योजना के संबंध में जानकारी लेने के लिए कोई भी नागरिक टोल फ्री नंबर 18001801111 पर संपर्क कर सकता है।

जब लाभार्थी की आयु 60 वर्ष हो जाएगी तो उसे 3000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। इस बारे में कोई भी नागरिक टोल फ्री नंबर 18002676888 पर फोन करके जानकारी ले सकता है। इस अवसर पर सीटीएम नसीब कुमार, श्रम विभाग डिप्टी लेबर कमिश्नर दिनेश कुमार, एलडीएम,सुजान सिंह, जिला कोषाधिकारी संजय सिंह,कृषि एवं किसान कल्याण विभाग डाँ संगीता सहित अन्य विभागों के अधिकारी और लाभार्थि उपस्थित रहे।