Faridabad/Alive News: जिलाधीश आयुष सिन्हा ने बताया कि पं. बी.डी. शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, रोहतक की एएनएम, जीएनएम और एमपीएचडब्ल्यू (एम) परीक्षाओं को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से कराने के लिए जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। ये परीक्षाएं 17 अगस्त से 7 सितंबर 2026 तक जिले के चार निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होंगी।
परीक्षा केंद्रों और स्ट्रॉन्ग रूम के आसपास 200 मीटर की परिधि में अनावश्यक भीड़ लगाने पर रोक रहेगी। हथियार या हथियार के रूप में इस्तेमाल की जा सकने वाली वस्तुओं के साथ चार या अधिक लोगों के समूह में एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने परीक्षा प्रक्रिया के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया है।
जिलाधीश ने बताया कि परीक्षा अवधि के दौरान फरीदाबाद में सभी फोटोस्टेट की दुकानों और कोचिंग सेंटरों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। विशेष रूप से परीक्षा शुरू होने से 12 घंटे पहले इनका संचालन बंद रहेगा। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र के परिसर या चारदीवारी के भीतर मोबाइल फोन, पेजर या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक एवं संचार उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
उन्होंने स्पष्ट किया कि ये प्रतिबंध परीक्षार्थियों, ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारियों और अन्य सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। संबंधित अधिकारियों को आदेशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
आयुष सिन्हा ने आमजन से अपील की कि परीक्षा केंद्रों के आसपास अनावश्यक भीड़ न लगाएं और प्रशासन के दिशा-निर्देशों का पालन करें। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 और अन्य लागू कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

