December 24, 2024

सिगरेट की खुली बिक्री पर पूर्णतया प्रतिबंध, तुरंत करें कार्रवाई: एडीसी

Faridabad/Alive News: अतिरिक्त उपायुक्त सतबीर मान ने कहा कि सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार कोटपा अधिनियम-2003 के अनुसार जिस विभाग को जो दायित्व मिला है। उसे पूरा करना सुनिश्चित करें।जिला स्तरीय धुम्रपान निषेध अधिनियम के क्रियान्वयन बारे गत दिवस सायं वर्चुअल बैठक से जुड़े विभिन्न विभागों के अधिकारियों को कोटपा अधिनियम 2003 की हिदायतों अनुसार अतिरिक्त उपायुक्त ने दिशा निर्देश दिए।

अतिरिक्त उपायुक्त सतबीर मान ने बताया कि जिला में धूम्रपान निषेध ऑफ का अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने हुए और सिगरेट की खुली बिक्री पर पूर्णतया प्रतिबंध है। यदि कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ अनुसार आता अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सिग्रेट एवं अदर तंबाकू प्रोडक्ट्स एक्ट (कोटपा) 2003 के तहत कैद और जुर्माना लागाने का प्रावधान है।

उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीने पर और कोपटा के नियमों का उल्लंघन करने पर प्रति उल्लंघन 200 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। नियमानुसार होटल, रेलवे स्टेशन,राजकीय,नीजी कार्यालय, बस अड्डे, सिनेमा हॉल, विद्यालय, महा-विद्यालय आदि सभी सार्वजनिक स्थानों की सीमा के भीतर सार्वजनिक स्थान के स्वामी, प्रबन्धक अथवा प्रभारी आदि द्वारा धूमपान नही होने देना।सार्वजनिक स्थान पर सही आकार व संख्या में अधिनियम अनुसार ‘धूमपान मुक्त क्षेत्र’ के चेतावनी बोर्ड न लगाना, मुख्य द्वार पर लगे चेतावनी बोर्ड पर नोडल अफसर का नाम, फोन नंबर लिखा होना जरूरी है। सार्वजनिक स्थान पर ऐश-ट्रे, लाईटर, माचिस इत्यादि धूमपान

यह उलघंन करने पर 5 वर्ष का कारावास तंबाकू कपनियों से प्रायोजन लेना भी शामिल है। कोपटा की हिदायतों के अनुसार 5000 रुपये की धनराशि तक का जुर्माना और तंबाकू उत्पाद बेचना तथा उससे बिकवाना प्रति उल्लंघन 200 रुपये तक धनराशि का प्रावधान किया गया है। शैक्षणिक संस्थान के बाहर अधिनियम अनुसार चेतावनी बोर्ड न होना, उस तम्बाकू उत्पाद को बनाना या बेचना जिस पर अधिनियम निर्माता हेतु दण्ड अनुसार चित्र सहित स्वास्थ्य चेतावनी न छपी हो तो अप्रैल 2016 प्रथम बार 2 वर्ष तक की कैद सजा भी सुनाई गई है।

इसके बाद सभी तम्बाकू उत्पादों के पैकेट पर दोनों तरफ अधिनियम तथा/या 5000 रुपए तक जुर्माना अनुसार मुख्य भाग पर 85 प्रतिशत चित्र सहित स्वास्थ्य चेतावनी या दो से 5 वर्ष तक की कैद हो सकती है या 10 हजार रुपये तक जुर्माना खुली सिग्रेट, बोड़ी अथवा अन्य तंबाकू उत्पाद बेचने पर विक्रेता को दण्ड प्रथम बार 1 वर्ष तक की कैद तथा 1000 रुपये तक जुर्माना शामिल है। इसी प्रकार 2 वर्ष तक की कैद द्वितीय बार तथा तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को नियमित रूप से न चलाने पर प्रावधान है।

मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत वाहन चलाने पर में सिगरेट पीने पर कार्यवाही करना शामिल है। काला- बाज़ारी के अंतर्गत तंबाकू विक्रेताओं पर नकेल कसना भी खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम- 2006 में शामिल है।सार्वेजनिक स्थानों पर धुम्रपान पूर्णतया निषेध है और इसको सभी विभागों के अधिकारी अपने कार्यालयों तथा सार्वेजनिक स्थानों पर सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित क।रें जो लोग सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करते पाए जाए , उनके चालान काटना भी सुनिश्चित करें।

उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारी को कहा कि वे अपने विभाग तथा किसानों के साथ अन्य बैठकों में कोटपा के नियमों बारे उन्हें जागरूक करें और जो नियमों के उल्लंघन करता पाया जाता है उसके खिलाफ चालान काटना सुनिश्चित करें। जिला शिक्षा अधिकारी को संबोधित करते हुए एडीसी सतबीर मान ने कहा कि सभी सरकारी तथा गैर विद्यालयों में कोटपा अधिनियम को पूर्णतया लागू करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी प्राइवेट स्कूलों में भी नियमानुसार बैठके करके उन्हें सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार दिशा निर्देश दें।

बैठक में उपमंडल अधिकारी फरीदाबाद परमजीत चहल, उपमंडल अधिकारी बड़खल पंकज सेतिया, उपमंडल अधिकारी (नागरिक) बल्लभगढ़ अपराजिता, जिला शिक्षा अधिकारी रितु चौधरी, जिला सिविल सर्जन डाँ रणदीप पूनिया, पुलिस उपायुक्त, फरीदाबाद, डीआईओ, एनआईसी, बीडीपीओ फरीदाबाद, तिगांवव बल्लभगढ़, औषधि नियंत्रण अधिकारी, प्रधानाचार्य सरकारी कॉलेज सेक्टर-16 फरीदाबाद, कोटपा जिला नोडल अधिकारी डॉ नरेंद्रकौर, डीई टी सी, डी.ई.टी.सी (सेल टैक्स), डी.ई.टी.सी स्वास्थ्य अधिकारी एम सी, उप निदेशक कृषि सहित बैठक से जुड़े सभी विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया।