Faridabad/Alive News: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फरीदाबाद की ओर से 12 सितंबर 2026, शनिवार को जिला न्यायालय परिसर सेक्टर-12 में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं चेयरमैन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संदीप कुमार गर्ग के मार्गदर्शन में तथा सीजेएम एवं सचिव जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में किया जाएगा।
सीजेएम जितेंद्र सिंह ने बताया कि लोक अदालत का उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मामलों का आपसी सहमति और समझौते के आधार पर जल्द समाधान करना है। इससे लोगों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिलेगी और उन्हें सरल, सस्ता व सुलभ न्याय मिल सकेगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर वाहन दुर्घटना दावा (MACT), वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद, दीवानी मामले, समझौता योग्य आपराधिक मामले, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामले, राजस्व विवाद, जल बिल से जुड़े विवाद तथा ट्रैफिक और समरी चालान सहित कई मामलों का निपटारा किया जाएगा।
सीजेएम ने बताया कि लोक अदालत में मामलों के निपटारे के लिए किसी तरह की कोर्ट फीस नहीं देनी पड़ती। यदि किसी मामले में पहले कोर्ट फीस जमा की गई है तो नियमानुसार उसे वापस किया जा सकता है। उन्होंने आमजन से अपील की कि वे अपने लंबित मामलों के आपसी समाधान के लिए संबंधित न्यायालय या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत में पारित निर्णय अंतिम होता है और उसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। इससे लोगों को विवादों का त्वरित और स्थायी समाधान मिलता है, साथ ही अदालतों में लंबित मामलों का बोझ भी कम होता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आम नागरिकों, अधिवक्ताओं और संबंधित पक्षकारों से राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक भाग लेने की अपील की है।

