Faridabad/Alive News: जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त आयुष सिन्हा ने जिले के मतदाताओं से अपील की है कि वे 31 जुलाई 2026 को प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची में अपना नाम जरूर जांच लें। यदि किसी मतदाता का नाम पहले मतदाता सूची में था, लेकिन नई प्रारूप सूची में शामिल नहीं है और उसे बीएलओ की ओर से नोटिस मिला है, तो वह 30 अगस्त 2026 तक संबंधित बीएलओ के पास अपना दावा या आपत्ति दर्ज करा सकता है।
उन्होंने बताया कि जिन युवाओं ने 1 जुलाई 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, वे भी 30 अगस्त तक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए संबंधित बीएलओ के माध्यम से फॉर्म-6 भरकर ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है।
नाम या पते में गलती होने पर फॉर्म-8 से कराएं सुधार
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि यदि मतदाता के नाम, पते या अन्य विवरण में किसी प्रकार की गलती है तो वह फॉर्म-8 और आवश्यक घोषणा पत्र के माध्यम से उसमें सुधार के लिए आवेदन कर सकता है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे समय रहते मतदाता सूची में अपने विवरण की जांच करें और जरूरत पड़ने पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करें।
उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे और कोई अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो।
सुनवाई का नोटिस मिले तो निर्धारित तारीख पर जरूर पहुंचें
आयुष सिन्हा ने कहा कि यदि किसी आवेदक को सुनवाई के लिए नोटिस मिलता है तो उसे निर्धारित तिथि पर संबंधित अधिकारी के सामने उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना चाहिए। इससे दावों और आपत्तियों का समयबद्ध एवं निष्पक्ष निस्तारण सुनिश्चित किया जा सकेगा।
उन्होंने बताया कि नागरिक भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल और हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट के माध्यम से भी मतदाता संबंधी जानकारी जांच सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संबंधित बीएलओ, ईआरओ या एईआरओ से संपर्क किया जा सकता है।
प्राप्त सभी दावों और आपत्तियों का निस्तारण 28 सितंबर 2026 तक किया जाएगा। इसके बाद 3 अक्टूबर 2026 को अंतिम फोटोयुक्त मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

