August 11, 2026

फरीदाबाद कोर्ट का बड़ा फैसला, सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के दो दोषियों को ताउम्र उम्रकैद

Faridabad/Alive News: थाना मुजेसर क्षेत्र में वर्ष 2023 में एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसकी नृशंस हत्या किए जाने के मामले में अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। फरीदाबाद के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने दोनों दोषियों को जीवन की अंतिम सांस तक के लिए आजीवन कारावास (ताउम्र उम्रकैद) और अर्थदंड की सजा सुनाई है।

फरीदाबाद पुलिस द्वारा इस केस को ‘चिन्हित अपराध’ की श्रेणी में रखकर की गई ठोस वैज्ञानिक जांच और मजबूत पैरवी के चलते अदालत ने दोषियों—प्रहलाद (निवासी मथुरा, यूपी) और मुकेश (निवासी गौतमबुद्ध नगर, यूपी)—को सजा सुनाई। दोनों आरोपियों को पुलिस ने 27 अप्रैल 2023 को गिरफ्तार किया था।

मामले के अनुसार, 2023 में थाना मुजेसर क्षेत्र में आरोपियों ने युवती से सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी और साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव को फंदे पर लटका दिया था। पीड़िता के भाई की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच क्राइम ब्रांच डीएलएफ को सौंपी गई थी। क्राइम ब्रांच की टीम ने भौतिक व तकनीकी साक्ष्य जुटाकर 29 जुलाई 2023 को अदालत में चालान पेश किया था।

उप जिला न्यायवादी डॉ. रेखा जांगड़ा ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत के समक्ष 25 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। फरीदाबाद पुलिस द्वारा प्रस्तुत वैज्ञानिक व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों को दोषी पाया।

अदालत ने गैंगरेप की धारा 376D के तहत दोनों दोषियों को जीवन की अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा दी है। इसके अलावा हत्या और अनुसूचित जाति व जनजाति अधिनियम (SC/ST Act) की धाराओं के तहत भी आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई है।