Faridabad/Alive News: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), फरीदाबाद की ओर से 12 सितंबर 2026 (शनिवार) को जिला न्यायालय परिसर, सेक्टर-12 में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इसका आयोजन जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं डीएलएसए के चेयरमैन संदीप कुमार गर्ग के मार्गदर्शन तथा सीजेएम एवं डीएलएसए के सचिव जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में होगा।
सीजेएम जितेंद्र सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मामलों का आपसी सहमति से त्वरित, सरल और कम खर्च में निपटारा करना है। उन्होंने कहा कि यह वैकल्पिक विवाद निवारण की प्रभावी व्यवस्था है, जिससे पक्षकार बिना लंबी न्यायिक प्रक्रिया के अपने विवादों का समाधान प्राप्त कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत में मोटर वाहन दुर्घटना दावा (एमएसीटी), वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद, दीवानी मामले, जमानती (कंपाउंडेबल) फौजदारी मामले, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामले, आपसी सहमति वाले जल बिल विवाद, राजस्व संबंधी मामले, ट्रैफिक चालान, समरी चालान तथा अन्य समझौता योग्य मामलों का निपटारा किया जाएगा।
सीजेएम जितेंद्र सिंह ने आम नागरिकों से अपील की कि वे अपने लंबित मामलों के समाधान के लिए इस अवसर का लाभ उठाएं और संबंधित न्यायालय या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में किसी प्रकार की कोर्ट फीस नहीं लगती। यदि पहले कोर्ट फीस जमा की गई है तो नियमानुसार उसे वापस भी किया जाता है।
उन्होंने यह भी बताया कि लोक अदालत में दिया गया निर्णय अंतिम होता है और उसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। इससे विवादों का स्थायी और त्वरित समाधान होने के साथ-साथ न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ भी कम होता है।

