Faridabad/Alive News: फरीदाबाद के जिलाधीश आयुष सिन्हा ने जिले के सभी होटल, गेस्ट हाउस, लॉज, सराय, पेइंग गेस्ट (पीजी), होम-स्टे और अन्य आवासीय प्रतिष्ठानों के लिए नए सुरक्षा निर्देश जारी किए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेशों के अनुसार अब बिना वैध पहचान पत्र किसी भी अतिथि को ठहराने की अनुमति नहीं होगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।
जिलाधीश ने बताया कि प्रत्येक प्रतिष्ठान को सभी अतिथियों के पहचान पत्र का सत्यापन करना होगा और उनका रिकॉर्ड सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा। अतिथि रजिस्टर चाहे डिजिटल हो या भौतिक, उसे निर्धारित नियमों के अनुसार संधारित करना होगा। आवश्यकता पड़ने पर यह रिकॉर्ड पुलिस या अन्य अधिकृत अधिकारियों को उपलब्ध कराना होगा।
आदेशों के अनुसार सभी होटल, गेस्ट हाउस, पीजी और होम-स्टे में प्रवेश और निकास द्वार, रिसेप्शन, गलियारों तथा अन्य सामान्य स्थानों पर कार्यशील सीसीटीवी कैमरे लगाना और उन्हें हर समय चालू रखना अनिवार्य होगा। सीसीटीवी की फुटेज कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखनी होगी और जांच एजेंसियों की मांग पर तुरंत उपलब्ध करानी होगी।
प्रशासन ने यह भी निर्देश दिए हैं कि यदि किसी संदिग्ध व्यक्ति, संदिग्ध गतिविधि, लावारिस वस्तु या सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़ी किसी घटना की जानकारी मिलती है तो इसकी सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस थाने को दी जाए। साथ ही होटल और पीजी संचालकों को पुलिस एवं अन्य जांच एजेंसियों के निरीक्षण और सत्यापन में पूरा सहयोग करना होगा।
जिलाधीश आयुष सिन्हा ने बताया कि ये आदेश अगले दो महीने या अगले आदेश जारी होने तक प्रभावी रहेंगे। आदेशों के पालन की निगरानी पुलिस आयुक्त, फरीदाबाद के पर्यवेक्षण में संबंधित पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) करेंगे।
उन्होंने स्पष्ट किया कि आदेशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति या प्रतिष्ठान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 223 तथा अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

