June 6, 2026

स्विमिंग पूल में डूबने से युवक की मौत: संचालकों पर गैर-इरादतन हत्या का आरोप तय

Faridabad/Alive News: फरीदाबाद के सेक्टर-86 स्थित रॉयल ग्रीन स्विमिंग पूल में डूबने से हुई युवक की मौत के मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार की अदालत ने पूल संचालकों अमन और तेजबीर उर्फ शेरू के खिलाफ ‘गैर-इरादतन हत्या’ (Culpable Homicide Not Amounting to Murder) के आरोप तय कर दिए हैं।

अदालत ने दोनों आरोपियों को मुकदमे का सामना करने के निर्देश दिए हैं। यह मामला 1 अक्टूबर 2023 को खेड़ी पुल थाना में दर्ज किया गया था।

शिकायतकर्ता शिव कुमार, जो दिल्ली के मोलड़बंद निवासी हैं, ने बताया कि 30 सितंबर 2023 की रात करीब 9:30 बजे उनका बेटा अजय उर्फ अक्षय अपने दोस्तों के साथ सेक्टर-86 स्थित उक्त स्विमिंग पूल में तैरने गया था, जहां डूबने से उसकी मौत हो गई।जांच में सामने आया कि स्विमिंग पूल का संचालन अमन और तेजबीर उर्फ शेरू द्वारा बिना किसी पंजीकरण या लाइसेंस के किया जा रहा था। साथ ही, पूल पर आवश्यक सुरक्षा इंतजाम जैसे लाइफ जैकेट, लाइफबॉय और प्रशिक्षित लाइफगार्ड भी मौजूद नहीं थे।

अदालत ने रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद पाया कि आरोपियों की लापरवाही और सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण ही यह हादसा हुआ। इसी आधार पर अदालत ने माना कि प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ गैर-इरादतन हत्या का मामला बनता है।

आरोप तय किए जाने पर दोनों आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया और मुकदमे का सामना करने की बात कही। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 जुलाई 2026 की तारीख निर्धारित की है और शिकायतकर्ता पक्ष के गवाहों को समन जारी करने के निर्देश दिए हैं।