June 11, 2026

पेंशन के लालच में पिता की हत्या: बेटे-बेटी को फांसी, पत्नी को उम्रकैद की सजा

तेलंगाना पेंशन हत्या मामले में अदालत का फैसला, बेटे-बेटी को फांसी की सजा।

Hyderabad/Alive News: तेलंगाना की एक अदालत ने सात साल पुराने चर्चित हत्या मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। मलकाजगिरी की प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय ने अपने पिता की हत्या के दोषी बेटे राहुल और बेटी प्रफुल्ला को मृत्युदंड (फांसी) की सजा सुनाई है। वहीं मृतक की पत्नी गंगाबाई को आजीवन कारावास की सजा दी गई है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 70 वर्षीय मारुति सुतार रेलवे विभाग से सेवानिवृत्त कर्मचारी थे। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें हर महीने करीब 30 हजार रुपये पेंशन मिलती थी। आरोप है कि इसी पेंशन के लालच में पत्नी, बेटे और बेटी ने मिलकर उनकी हत्या की साजिश रची।

जांच में सामने आया कि आरोपियों ने धतूरे का पाउडर बनाकर मारुति सुतार के खाने में मिलाया। जब उससे भी उनकी मौत नहीं हुई तो उन्हें बेहोश होने के बाद चाकू से हमला कर मार डाला गया। हत्या के बाद शव के टुकड़े कर उन्हें बाल्टियों में भरकर घर में छिपा दिया गया।

कुछ दिनों बाद घर से तेज बदबू आने लगी, जिससे पड़ोसियों को शक हुआ। जब लोगों ने घर के अंदर देखा तो बाल्टियों में रखे शव के टुकड़े देखकर हैरान रह गए। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और जांच शुरू हुई।

21 अगस्त 2019 को पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ और फोरेंसिक जांच में कई अहम सबूत मिले, जिनके आधार पर अदालत ने तीनों को दोषी ठहराया।

यह मामला उस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बना था, क्योंकि पैसों और पेंशन के लालच में एक पिता की हत्या उसके अपने परिवार के सदस्यों ने की थी। अब अदालत के फैसले के बाद यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में है।